अदालत ने संसद की कार्यवाही में रशीद के हिस्सा लेने से जुड़ी याचिका पर फैसला टाला

अदालत ने संसद की कार्यवाही में रशीद के हिस्सा लेने से जुड़ी याचिका पर फैसला टाला

अदालत ने संसद की कार्यवाही में रशीद के हिस्सा लेने से जुड़ी याचिका पर फैसला टाला
Modified Date: July 21, 2025 / 10:45 pm IST
Published Date: July 21, 2025 10:45 pm IST

नयी दिल्ली, 21 जुलाई (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने संसद के मानसून सत्र में भाग लेने के लिए लोकसभा सदस्य इंजीनियर रशीद की याचिका पर अपना फैसला 22 जुलाई तक स्थगित कर दिया। संसद का मानसून आज से शुरू हुआ है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंद्रजीत सिंह ने सोमवार को बारामूला के सांसद की याचिका पर फैसला स्थगित कर दिया। रशीद ने सांसद के रूप में अपना कर्तव्य निभाने के लिए अंतरिम जमानत या अभिरक्षा पैरोल पर रिहा करने की मांग की थी।

अदालत ने 15 जुलाई को याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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अभिरक्षा पैरोल के तहत कैदी को सशस्त्र पुलिसकर्मियों द्वारा जेल से बाहर ले जाया जाता है।

रशीद के वकील विख्यात ओबेरॉय ने दलील दी थी कि उनके मुवक्किल को अंतरिम जमानत देकर संसद सत्र में भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि वैकल्पिक रूप से, रशीद को यात्रा लागत का भुगतान किए बिना अभिरक्षा पैरोल की अनुमति दी जा सकती है।

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि अंतरिम जमानत नहीं दी जानी चाहिए और यात्रा व्यय के भुगतान के बाद ही अभिरक्षा पैरोल की अनुमति दी जा सकती है।

साल 2017 के आतंकी वित्तपोष मामले में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत एनआईए द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद रशीद 2019 से तिहाड़ जेल में बंद हैं।

भाषा

नोमान संतोष

संतोष


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