अदालत ने यौन उत्पीड़न मामले में बृजभूषण शरण सिंह की याचिका खारिज की

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अदालत ने यौन उत्पीड़न मामले में बृजभूषण शरण सिंह की याचिका खारिज की

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  • Publish Date - April 26, 2024 / 06:02 PM IST,
    Updated On - April 26, 2024 / 06:02 PM IST

नयी दिल्ली, 26 अप्रैल (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने यौन उत्पीड़न मामले की आगे की जांच के अनुरोध संबंधी भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व प्रमुख एवं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद बृजभूषण शरण सिंह की याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।

छह महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया था।

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) प्रियंका राजपूत ने याचिका को खारिज करते हुए मामले में सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के बारे में आदेश के लिए सात मई की तिथि तय की।

सिंह ने मामले में आगे की जांच के अनुरोध को लेकर आवेदन दायर किया था। इसमें कहा गया था कि वह उस घटना के दिन भारत में नहीं थे जिसमें एक शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि उसे डब्ल्यूएफआई कार्यालय में प्रताड़ित किया गया था।

सिंह के वकील ने दावा किया कि दिल्ली पुलिस ने शिकायतकर्ता के साथ आए कोच के कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) पर भरोसा किया था। वकील ने हालांकि यह भी दावा किया कि सीडीआर को पुलिस ने रिकॉर्ड पर नहीं रखा है।

दिल्ली पुलिस ने सिंह के खिलाफ मामले में 15 जून को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से हमला करना), 354 ए (यौन उत्पीड़न), 354 डी (पीछा करना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप पत्र दायर किया था।

पुलिस ने इस मामले में डब्ल्यूएफआई के निलंबित सहायक सचिव विनोद तोमर पर भी आरोप लगाया था।

भाषा

देवेंद्र नरेश

नरेश