NDTA Advisory On Jantar Mantar Protest: क्या जंतर-मंतर पर होने वाला है कुछ बड़ा? NDTA ने जारी की एडवाइजरी, इतने बजे से बंद रहेगी कनॉट प्लेस की सभी दुकानें

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NDTA Advisory On Jantar Mantar Protest: NDTA ने नोटिस जारी करते हुए कहा कि, आज शाम 6.30 बजे के बाद कनॉट प्लेस की सभी दुकानें बंद रहेगी।

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  • Publish Date - July 23, 2026 / 05:11 PM IST,
    Updated On - July 23, 2026 / 05:12 PM IST

NDTA Advisory On Jantar Mantar Protest/Image Credit: AI

HIGHLIGHTS
  • दिल्ली के जंतर-मंतर पर जारी छात्रों के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस है अलर्ट पर है।
  • छात्रों के प्रदर्शन के बीच नई दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन (NDTA) ने एक नोटिस जारी किया है।
  • कनॉट प्लेस की सभी दुकानों को आज शाम 6.30 pm बंद करने के आदेश जारी।

NDTA Advisory On Jantar Mantar Protest: नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर जारी छात्रों के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस है अलर्ट पर है। छात्रों के प्रदर्शन के बीच नई दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन (NDTA) ने एक नोटिस जारी किया है। इस नोटिस के जारी होने के बाद से हर तरफ चर्चा हो रही है। दरअसल, NDTA ने नोटिस जारी करते हुए आदेश दिया है कि, आज शाम 6.30 बजे के बाद कनॉट प्लेस की सभी दुकानें और रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। NDTA ने मौजूदा हालात को ध्यान में रखते हुए एक एडवाइजरी जारी की है।

क्या है NDTA की तरफ से जारी की गई एडवाइजरी

NDTA ने यह नोटिस कनॉट प्लेस और आसपास के इलाकों में दुकान मालिक और ऑफिसों के लिए जारी किया है। (NDTA Advisory On Jantar Mantar Protest) नोटिस में कहा गया है कि NDMC के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ने टेलीफोन पर बताया कि, कनॉट प्लेस के आस-पास की गंभीर स्थिति को देखते हुए यह सख्त सलाह दी गई है कि, कनॉट प्लेस नई दिल्ली में सभी दुकानें और दुकानें जिनमें ऑफिस और रेस्टोरेंट भी शामिल हैं आज यानी 23.07.2026 को शाम 6.30 बजे तक बंद कर दें।

एनएसए को लेकर फैली खबरों का दिल्ली पुलिस ने किया खंडन

NDTA Advisory On Jantar Mantar Protest: वहीं दूसरी तरफ जंतर-मंतर में चल रहे प्रदर्श के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) को लेकर सामने आई खबरों पर दिल्ली पुलिस ने स्थिति स्पष्ट की है। दिल्ली पुलिस की तरफ से दिए गए बयान में कहा गया है कि, प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई के लिए उसे एनएसए के तहत कोई नई शक्ति नहीं दी गई है। यह आदेश वर्षों से लागू एक नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसे हर तीन महीने में नवीनीकृत किया जाता है।

दरअसल, दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) ने 15 जुलाई को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए), 1980 की धारा 3(3) के तहत एक आदेश जारी किया था। इस आदेश के अनुसार, 19 जुलाई से 18 अक्टूबर तक दिल्ली पुलिस आयुक्त को एनएसए के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करने का अधिकार दिया गया है।

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