आप के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की बयान दस्तावेज उपलब्ध कराने संबंधी याचिका खारिज

आप के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की बयान दस्तावेज उपलब्ध कराने संबंधी याचिका खारिज

आप के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की बयान दस्तावेज उपलब्ध कराने संबंधी याचिका खारिज
Modified Date: June 3, 2024 / 06:06 pm IST
Published Date: June 3, 2024 6:06 pm IST

नयी दिल्ली, तीन जून (भाषा) आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की उस याचिका को यहां की एक स्थानीय अदालत ने खारिज कर दिया है जिसमें उसने 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगे के पीछे ‘बड़ी साजिश’ से जुड़े मामले के कुछ दस्तावेज मुहैया कराने का अनुरोध किया था।

हुसैन और कई अन्य पर गैरकानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम (यूएपीए) के तहत आरोप लगाए गए हैं।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर वाजपेयी ने रेखांकित किया कि हुसैन ने अपने आवेदन में चश्मदीद राहुल कसाना का बयान मुहैया कराने का अनुरोध किया है जो उसने आप के पूर्व पार्षद के खिलाफ दंगे के एक अन्य मामले में और धनशोधन के आरोप में दर्ज कराया है।

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न्यायाधीश ने विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद की उस दलील पर भी संज्ञान लिया जिसमें कहा गया था कि आवेदन ‘‘आरोपी द्वारा अपने बचाव के लिए दस्तावेज जुटाए जाने की कोशिश है और वह भी उस स्तर पर जब आरोप भी तय नहीं किए गए हैं।’’

अदालत ने शनिवार को पारित आदेश में कहा, ‘‘रिकॉर्ड प्रदर्शित करते हैं कि सुनवाई शुरुआती चरण में है और अभी इस मामले में आरोप भी तय नहीं किए गए हैं। इसलिए आवेदक द्वारा जताई गई इच्छा के अनुरूप बयान उपलब्ध कराने पर विचार नहीं किया जा सकता।’’

अदालत ने रेखांकित किया कि हुसैन की अर्जी में यह नहीं बताया गया है कि उक्त बयान कैसे उसके मामले में मददगार होगा।

न्यायाधीश ने फैसले में कहा, ‘‘सभी तथ्यों पर संज्ञान लेते हुए अदालत पाती है कि इस स्तर पर आवेदन में कोई पुख्ता तथ्य नहीं है और तदनुसार इसे खारिज करती है।’’

भाषा धीरज नेत्रपाल

नेत्रपाल


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