ईडी अधिकारियों पर हमले की एनआईए या सीबीआई से जांच की मांग वाली याचिका खारिज |

ईडी अधिकारियों पर हमले की एनआईए या सीबीआई से जांच की मांग वाली याचिका खारिज

ईडी अधिकारियों पर हमले की एनआईए या सीबीआई से जांच की मांग वाली याचिका खारिज

:   Modified Date:  January 11, 2024 / 09:29 PM IST, Published Date : January 11, 2024/9:29 pm IST

कोलकाता, 11 जनवरी (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के संदेशखली में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों पर हमले की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) या केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच के अनुरोध वाली एक जनहित याचिका को बृहस्पतिवार को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि ईडी के पास हालात से निपटने के लिए सभी विशेषज्ञता और साधन हैं।

अदालत ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता वकील ने इस मामले पर समुचित जानकारी नहीं जुटाई और जनहित याचिका पूरी तरह से समाचार पत्रों की खबरों पर आधारित है।

याचिका को खारिज करते हुए मुख्य न्यायाधीश टी एस शिवज्ञानम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा, ‘‘मामला ईडी के अधिकारियों पर हमले से संबंधित है और याचिकाकर्ता की सलाह की जरूरत नहीं है कि केंद्रीय एजेंसी को क्या करना है क्योंकि उनके पास स्थिति से निपटने के लिए सभी विशेषज्ञता और साधन हैं।’’

याचिकाकर्ता ने ईडी अधिकारियों पर हमले की जांच राज्य पुलिस से एनआईए या सीबीआई को स्थानांतरित करने का अनुरोध करते हुए दावा किया कि स्थानीय पुलिस इस मामले में निष्पक्ष तरीके से जांच नहीं कर पाएगी क्योंकि आरोपी राज्य में सत्तारूढ़ दल का नेता है।

ईडी ने कहा है कि उसके तीन अधिकारी घायल हो गए और उनके मोबाइल फोन, लैपटॉप ‘‘लूट’’ लिए गए जब वे राज्य में कथित राशन वितरण घोटाले की जांच के संबंध में पांच जनवरी को सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख के परिसर की तलाशी के लिए गए थे। शेख फरार है और ईडी ने उसके खिलाफ ‘लुक-आउट सर्कुलर’ जारी किया है।

भाषा आशीष माधव

माधव

 

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