अदालत ने दस्तावेज लीक मामले में एनआईए के पूर्व पुलिस अधीक्षक नेगी को जमानत दी

अदालत ने दस्तावेज लीक मामले में एनआईए के पूर्व पुलिस अधीक्षक नेगी को जमानत दी

अदालत ने दस्तावेज लीक मामले में एनआईए के पूर्व पुलिस अधीक्षक नेगी को जमानत दी
Modified Date: November 29, 2022 / 08:42 pm IST
Published Date: June 2, 2022 3:25 pm IST

नयी दिल्ली, दो जून (भाषा) आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के एक सदस्य को गोपनीय दस्तावेज लीक करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए एनआईए के पूर्व पुलिस अधीक्षक अरविंद दिग्विजय नेगी को दिल्ली की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को जमानत दे दी।

विशेष एनआईए न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने नेगी को एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर राहत देते हुए जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया।

वर्ष 2011 के आईपीएस बैच में पदोन्नत पुलिस अधिकारी नेगी को पिछले साल छह नवंबर को एनआईए द्वारा दर्ज किए गए एक मामले में गिरफ्तार किया गया था।

यह मामला भारत में आतंकवादी गतिविधियों की साजिश और इसे अंजाम देने में सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबंधित लश्कर-ए-तैयबा के सक्रिय सदस्यों (ओजीडब्ल्यू) के नेटवर्क के प्रसार से संबंधित है।

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने मामले में कश्मीरी मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम परवेज को भी गिरफ्तार किया था।

अभियोजन ने कहा, “जांच के दौरान, शिमला में तैनात एडी नेगी (एनआईए से वापस भेजे जाने के बाद से) की भूमिका की पुष्टि हुई और उनके घरों की तलाशी ली गई। यह भी पाया गया कि एनआईए के आधिकारिक गुप्त दस्तावेज नेगी द्वारा एक अन्य आरोपी व्यक्ति को लीक किए गए थे जो लश्कर का ओजीडब्ल्यू है।’’

भाषा नेत्रपाल मनीषा

मनीषा


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