अदालत ने इंडिया गेट पर विरोध प्रदर्शन मामले में छह आरोपियों को जमानत दी

अदालत ने इंडिया गेट पर विरोध प्रदर्शन मामले में छह आरोपियों को जमानत दी

अदालत ने इंडिया गेट पर विरोध प्रदर्शन मामले में छह आरोपियों को जमानत दी
Modified Date: December 26, 2025 / 05:51 pm IST
Published Date: December 26, 2025 5:51 pm IST

नयी दिल्ली, 26 दिसंबर (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को कर्तव्य पथ पर किए गए एक विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में गिरफ्तार छह प्रदर्शनकारियों को जमानत दे दी। आरोप है कि इस प्रदर्शन के दौरान मारे गए माओवादी कमांडर माडवी हिडमा के समर्थन में नारे लगाए गए थे।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित बंसल ने इलाकिया, आयशा वफिया, रवजोत कौर, गुरकीरत कौर, अभिनाश सत्यपथी और क्रांति को जमानत दे दी।

विस्तृत आदेश का इंतजार है। यह विरोध प्रदर्शन दिल्ली में 23 नवंबर को इंडिया गेट पर हुआ था, जिस दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों पर हिडमा के समर्थन में नारे लगाने और उन्हें रोकने की कोशिश कर रही पुलिस पर ‘पेपर स्प्रे’ का इस्तेमाल करने का आरोप लगा था।

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पुलिस के मुताबिक, संसद मार्ग और कर्तव्य पथ पुलिस थानों में दर्ज दो अलग-अलग मामलों में 23 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया था।

भाषा संतोष दिलीप

दिलीप


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