अदालत ने 200 करोड़ रुपये के धनशोधन मामले में सुकेश चंद्रशेखर की सहयोगी को जमानत दी

अदालत ने 200 करोड़ रुपये के धनशोधन मामले में सुकेश चंद्रशेखर की सहयोगी को जमानत दी

अदालत ने 200 करोड़ रुपये के धनशोधन मामले में सुकेश चंद्रशेखर की सहयोगी को जमानत दी
Modified Date: November 29, 2022 / 07:56 pm IST
Published Date: February 16, 2022 8:19 pm IST

नयी दिल्ली, 16 फरवरी (भाषा) दिल्ली की अदालत ने करीब 200 करोड़ रुपये के धनशोधन के मामले के कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर की मदद करने की आरोपी महिला को जमानत दे दी। अदालत ने आरोपी पिंकी ईरानी को राहत दी जिसपर आरोप है कि उसने चंद्रशेखर का परिचय बॉलीवुड अभिनेत्री जैक्लीन फर्नांडिज से कराया था और जो उसका सहयोग निर्देश मिलने पर विभिन्न हस्तियों के लिए उपहार खरीदने या उन्हें उपहार, फूल, खाना आदि देने में करती थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने 15 फरवरी को जमानत का आदेश पारित करते हुए कहा कि आरोपी महिला है और उम्रदराज है। .

अदालत ने आरोपी को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही जमानत राशि की जमानत राशि पर दी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस मामले में फर्नांडिज से पूछताछ की थी। इसी मामले में ईडी ने नोरा फतेही से भी पूछताछ की थी। ईडी ने यह प्राथमिकी दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई द्वारा सुकेश चंद्रशेखर पर दर्ज मामले के आधार पर की है, जो रेलीगेयर के पूर्व प्रवर्तक शिविंदर मोहन सिंह की पत्नी अदिति सिंह से धोखाधड़ी और उगाही करने का आरोपी है। शिविंदर मोहन को कंपनी के कोष में गबन करने के आरोप में अक्टूबर 2019 में गिरफ्तार किया गया था। आरोप है कि चंद्रशेखर और उसके सहयोगियों ने सरकारी अधिकारी बन अदिति से मुलाकात की थी और कथित तौर पर रुपये लेकर पति की जमानत में मदद की पेशकश की थी। भाषा धीरज पवनेशपवनेश

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