अदालत ने पूर्व रॉ अधिकारी विकास यादव के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया

अदालत ने पूर्व रॉ अधिकारी विकास यादव के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया

अदालत ने पूर्व रॉ अधिकारी विकास यादव के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया
Modified Date: August 27, 2025 / 07:32 pm IST
Published Date: August 27, 2025 7:32 pm IST

नयी दिल्ली, 27 अगस्त (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने एक व्यवसायी से जुड़े कथित अपहरण और जबरन वसूली के मामले में खुफिया एजेंसी रॉ के पूर्व एजेंट विकास यादव के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ प्रताप सिंह लालर ने 25 अगस्त को जारी आदेश में कहा, ‘सुबह से बार-बार फोन करने के बावजूद आरोपी विकास यादव अनुपस्थित है। आरोपी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया जाता है।’

न्यायाधीश ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 491 (जब बांड जब्त कर लिया गया हो तो प्रक्रिया) के तहत ‘उसके जमानतदार को भी नोटिस’ जारी किया और मामले की सुनवाई 17 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी।

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दिल्ली के एक व्यवसायी की शिकायत पर दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने दिसंबर 2023 में यादव को गिरफ्तार किया था। शिकायत में यादव पर जबरन वसूली और अपहरण का आरोप लगाया गया था।

मार्च 2024 में आरोपपत्र दाखिल किया गया और अप्रैल 2024 में यादव को ज़मानत दे दी गई।

अदालत ने 24 मार्च को यादव को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे दी थी, जब उनके वकील ने न्यायाधीश को बताया कि आरोपी के व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक कर दिए गए हैं, जिससे उसको खतरा है।

बताया जाता है कि यादव खुफिया एजेंसी ‘रिसर्च एंड एनालिसिस विंग’ (रॉ) के पूर्व अधिकारी हैं। उन पर अमेरिकी अधिकारियों ने सिख अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की अमेरिका में हत्या की नाकाम साजिश में कथित भूमिका के लिए आरोप लगाया है।

भाषा आशीष पवनेश

पवनेश


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