अदालत ने बीआरएस नेता रामा राव के मानहानि मामले में तेलंगाना की मंत्री को समन जारी किया

अदालत ने बीआरएस नेता रामा राव के मानहानि मामले में तेलंगाना की मंत्री को समन जारी किया

अदालत ने बीआरएस नेता रामा राव के मानहानि मामले में तेलंगाना की मंत्री को समन जारी किया
Modified Date: August 2, 2025 / 10:08 pm IST
Published Date: August 2, 2025 10:08 pm IST

हैदराबाद, दो अगस्त (भाषा) भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के कार्यकारी अध्यक्ष के टी रामा राव द्वारा दायर आपराधिक मानहानि शिकायत पर एक स्थानीय अदालत ने तेलंगाना की मंत्री कोंडा सुरेखा को 21 अगस्त को पेश होने के लिए समन जारी किया है। रामा राव ने मंत्री पर उनके खिलाफ अपमानजनक बयान देने का आरोप लगाया है।

रामा राव की याचिका पर हाल में संज्ञान लेते हुए अदालत ने वन मंत्री सुरेखा को समन जारी किया।

इस बीच, सुरेखा ने शनिवार को कहा कि वह देश की न्यायपालिका का बहुत सम्मान करती हैं और इस मामले में कानून अपना काम करेगा।

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अक्टूबर 2024 में मंत्री ने रामा राव को तेलुगु सिनेमा के दो कलाकारों के तलाक से जोड़ते हुए अपमानजनक टिप्पणी करके विवाद खड़ा कर दिया था। उनकी टिप्पणी पर राजनीतिक दलों और तेलुगु सिनेमा उद्योग की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया हुई। बाद में उन्होंने अपनी टिप्पणी वापस ले ली।

शिकायत में, रामा राव ने कहा था कि सुरेखा ने उनके खिलाफ मानहानिकारक आरोप केवल उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने और अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के इरादे से लगाए थे।

भाषा आशीष माधव

माधव


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