अदालत ने पत्रकारों से अदाणी एंटरप्राइजेज के खिलाफ सामग्री हटाने के लिए कहने वाला आदेश रद्द किया

अदालत ने पत्रकारों से अदाणी एंटरप्राइजेज के खिलाफ सामग्री हटाने के लिए कहने वाला आदेश रद्द किया

अदालत ने पत्रकारों से अदाणी एंटरप्राइजेज के खिलाफ सामग्री हटाने के लिए कहने वाला आदेश रद्द किया
Modified Date: September 18, 2025 / 05:50 pm IST
Published Date: September 18, 2025 5:50 pm IST

नयी दिल्ली, 18 सितंबर (भाषा) दिल्ली की एक जिला अदालत ने बृहस्पतिवार को चार पत्रकारों की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (एईएल) के खिलाफ कथित रूप से असत्यापित और अपमानजनक सामग्री प्रकाशित या प्रसारित करने पर रोक लगाने के आदेश को चुनौती दी गई थी।

जिला न्यायाधीश आशीष अग्रवाल दीवानी न्यायाधीश के छह सितंबर के आदेश के खिलाफ पत्रकारों रवि नायर, अबीर दासगुप्ता, अयास्कंत दास और आयुष जोशी द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रहे थे।

एईएल मानहानि से संबंधित मामले में दीवानी न्यायाधीश ने चार पत्रकारों सहित 10 प्रतिवादियों को निर्देश दिया था कि वे निर्धारित अवधि के भीतर वेबसाइट और विभिन्न सोशल मीडिया मंचों पर प्रकाशित विवादास्पद सामग्री को हटा लें।

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हालांकि, जिला अदालत ने कहा कि दीवानी न्यायाधीश को आदेश पारित करने से पहले प्रतिवादियों को एक अवसर प्रदान करना चाहिए था। इसने इस बात की ओर इशारा किया कि दीवानी प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) के प्रावधानों को ध्यान में नहीं रखा गया।

न्यायाधीश अग्रवाल ने कहा, ‘‘संबंधित आदेश टिकने योग्य नहीं है और मैं अपील स्वीकार करता हूं तथा मामले के गुण-दोष पर कोई निष्कर्ष निकाले बिना ही आदेश को रद्द करता हूं।’’

दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले को नए सिरे से तय करने के लिए एक अदालत को भेज दिया गया।

इस बीच, एक अन्य अदालत ने पत्रकार परंजॉय गुहा ठाकुरता द्वारा दायर अपील पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया, जिन्होंने इसी तरह की राहत मांगी थी।

भाषा

नेत्रपाल अविनाश

अविनाश


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