न्यायालय ने सीएए के खिलाफ प्रदर्शन संबंधी मामले में अखिल गोगोई की जमानत याचिका खारिज की

न्यायालय ने सीएए के खिलाफ प्रदर्शन संबंधी मामले में अखिल गोगोई की जमानत याचिका खारिज की

न्यायालय ने सीएए के खिलाफ प्रदर्शन संबंधी मामले में अखिल गोगोई की जमानत याचिका खारिज की
Modified Date: November 29, 2022 / 08:07 pm IST
Published Date: February 11, 2021 6:46 am IST

नयी दिल्ली, 11 फरवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ असम में हिंसक प्रदर्शन में कथित संलिप्तता के मामले में जेल में बंद कार्यकर्ता अखिल गोगोई की जमानत मंजूर करने से बृहस्पतिवार को इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति एन वी रमण, न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यामूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने गोगोई की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा, ‘‘हम इस चरण पर इस याचिका पर विचार नहीं करेंगे।’’

पीठ ने वकील रुणामणि भुइयां से कहा कि याचिकाकर्ता मामले की सुनवाई शुरू होने के बाद जमानत के लिए शीर्ष अदालत आ सकता है।

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गोगोई ने सीएए के खिलाफ हिंसक प्रदर्शनों में कथित भूमिका संबंधी मामले में जमानत याचिका खारिज करने के गौहाटी उच्च न्यायालय के सात जनवरी के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी।

भाषा सिम्मी शाहिद

शाहिद


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