Father Attempt to Rape Daughter: रात के दौरान पिता ने नाबालिग बेटी के जबरन उतारे सारे कपड़े, दुष्कर्म की कोशिश के बीच आई मां तो कर दिया बड़ा कांड
father attempt to rape daughter: पत्नी की हत्या, बेटी से दुष्कर्म के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार व्यक्ति की जमानत याचिका खारिज

Rape With Student In Bengaluru/ Image Source: Symbolic
- एक मां को अपने बच्चे को यौन उत्पीड़न से बचाते समय मार दिया
- रात के दौरान अपनी नाबालिग बेटी के सारे कपड़े जबरन उतारे
नयी दिल्ली: father attempt to rape daughter, दिल्ली की एक अदालत ने पत्नी की हत्या और नाबालिग बेटी का यौन शोषण करने के प्रयास के आरोपी व्यक्ति की जमानत याचिका खारिज कर दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शिवानी चौहान ने कहा कि प्रथम दृष्टया इस बात के पर्याप्त साक्ष्य हैं कि आरोपी ने अपनी पत्नी की हत्या उस समय की जब उसने अपनी बेटी का यौन शोषण करने पर आपत्ति जताई। अदालत आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। आरोपी ने अपनी जमानत याचिका में दलील दी कि उसे फंसाया गया है और उसकी बेटी ने कथित हत्या होते हुए नहीं देखा है।
पुलिस के अनुसार, आरोपी ने 2023 में सात और आठ नवंबर की दरमियानी रात के दौरान अपनी नाबालिग बेटी के सारे कपड़े जबरन उतारे और उसके साथ मारपीट करने का प्रयास किया लेकिन बच्ची की मां ने उसे ऐसा करते हुए पकड़ लिया और शोर मचाया, जिसके बाद दोनों के बीच कहासुनी हो गयी। पुलिस ने बताया कि अगली सुबह दोनों के बीच फिर से तीखी बहस हुई और इस दौरान आरोपी ने पत्नी का कथित तौर पर गला घोंट दिया।
मां को अपने बच्चे को यौन उत्पीड़न से बचाते समय मार दिया
सरकारी वकील अरुण केवी ने जमानत याचिका का विरोध किया और दलील दी कि यह मामला एक जघन्य अपराध से जुड़ा है, जिसमें एक मां को अपने बच्चे को यौन उत्पीड़न से बचाते समय मार दिया गया।अभियोजक ने कहा कि भले ही हत्या का कोई प्रत्यक्ष चश्मदीद गवाह नहीं है लेकिन मामले में पर्याप्त परिस्थितिजन्य साक्ष्य, स्वतंत्र गवाह और मामले के विभिन्न पहलू आरोपी को अपराध से जोड़ते हैं।
अदालत ने 31 मई को अपने आदेश में कहा, “बच्ची ने स्पष्ट रूप से गवाही दी कि उसकी मां ने उसे बताया था कि उसका पिता उसके कपड़े उतारने और उसके साथ गलत काम करने की कोशिश कर रहा था। पीड़िता, नौ साल की बच्ची है और उससे यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह उस गलत काम की प्रकृति को समझेगी, जिससे उसकी मां उसे बचाने की कोशिश कर रही थी।”
अपनी बेटी का यौन शोषण करने की कोशिश
अदालत ने कहा कि आरोपी अपनी बेटी का यौन शोषण करने की कोशिश कर रहा था, तभी उसकी मां ने उसे ऐसा करने से रोका, जिसके बाद दोनों के बीच झगड़ा हुआ और अगली सुबह जब बेटी अपने रोते हुए भाई को शांत करने के लिए कमरे से बाहर गई, तो आरोपी ने ‘मौके का फायदा उठाया’ और पत्नी का गला घोंट दिया।
अदालत ने कहा, “इसके तुरंत बाद पिता या आरोपी लापता हो गया। आरोपी के बाद के आचरण सहित पर्याप्त परिस्थितिजन्य साक्ष्य हैं, जो यह दिखाने के लिए प्रथम दृष्टया पर्याप्त हैं कि उसने अपनी पत्नी की हत्या तब की, जब उसने अपनी नौ वर्षीय नाबालिग बच्ची का यौन शोषण करने पर आपत्ति जताई।”
न्यायाधीश ने अपराध की गंभीरता और आरोपी को राहत दिए जाने पर अपनी बेटी को नुकसान पहुंचाने की आशंका को रेखांकित किया। अदालत ने कहा, “आरोपी को जमानत दिए जाने का कोई आधार नहीं बनता। जमानत याचिका खारिज की जाती है।”
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लेखक के बारे में
डॉ.अनिल शुक्ला, 2019 से CG-MP के प्रतिष्ठित न्यूज चैनल IBC24 के डिजिटल डिपार्टमेंट में Senior Associate Producer हैं। 2024 में महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय से Journalism and Mass Communication विषय में Ph.D अवॉर्ड हो चुके हैं। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से M.Phil और कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर से M.sc (EM) में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। जहां प्रावीण्य सूची में प्रथम आने के लिए तिब्बती धर्मगुरू दलाई लामा के हाथों गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इन्होंने गुरूघासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर से हिंदी साहित्य में एम.ए किया। इनके अलावा PGDJMC और PGDRD एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स भी किया। डॉ.अनिल शुक्ला ने मीडिया एवं जनसंचार से संबंधित दर्जन भर से अधिक कार्यशाला, सेमीनार, मीडिया संगोष्ठी में सहभागिता की। इनके तमाम प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में लेख और शोध पत्र प्रकाशित हैं। डॉ.अनिल शुक्ला को रिपोर्टर, एंकर और कंटेट राइटर के बतौर मीडिया के क्षेत्र में काम करने का 15 वर्ष से अधिक का अनुभव है। इस पर मेल आईडी पर संपर्क करें anilshuklamedia@gmail.com
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