ऑक्सीजन के परिवहन के लिये सीएनजी सिलेंडरों को बदलने की याचिका अदालत ने खारिज की

ऑक्सीजन के परिवहन के लिये सीएनजी सिलेंडरों को बदलने की याचिका अदालत ने खारिज की

ऑक्सीजन के परिवहन के लिये सीएनजी सिलेंडरों को बदलने की याचिका अदालत ने खारिज की
Modified Date: November 29, 2022 / 07:57 pm IST
Published Date: May 17, 2021 11:57 am IST

नयी दिल्ली, 17 मई (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया जिसमें ऑक्सीजन के भंडारण व परिवहन के लिये सीएनजी सिलेंडर ‘कैस्केड’ (सिलेंडरों का समूह) में बदलाव की मांग की गई थी। अदालत ने कहा कि यह नीति निर्धारण से जुड़ा है, जो सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है।

मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की एक पीठ ने कहा कि सीएनजी सिलेंडर कैस्केड में बदलाव के लिये केंद्र द्वारा विस्तृत नीति निष्पादन की जरूरत होगी और ऐसा करने के दौरान ऐसी परियोजना की व्यवहार्यता और व्यवहारिकता को भी ध्यान में रखना होगा।

अदालत ने यह भी कहा कि एक अन्य पीठ के समक्ष ऐसे ही एक मामले में केंद्र सरकार ने कहा था कि तकनीकी रूप से सीएनजी सिलेंडर कैस्केड को बदलकर ऑक्सीजन के भंडारण और परिवहन के लिये इस्तेमाल करना तकनीकी रूप से संभव नहीं है।

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अदालत ने कहा, “हम इसलिये इस याचिका को स्वीकार करने की कोई वजह नहीं देखते हैं। रिट याचिका खारिज की जाती है।”

यह आदेश एक कंपनी की याचिका पर आया, जो सीएनजी सिलेंडरों के परीक्षण में विशेषज्ञता रखने का दावा करती है।

भाषा

प्रशांत दिलीप

दिलीप


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