अदालत ने मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा

अदालत ने मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा

अदालत ने मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा
Modified Date: November 29, 2022 / 08:42 pm IST
Published Date: July 14, 2022 4:30 pm IST

नयी दिल्ली, 14 जुलाई (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर द्वारा 2018 में एक हिंदू देवता के बारे में किये गये एक ‘‘आपत्तिजनक ट्वीट’’ से संबंधित मामले में उनकी जमानत याचिका पर आदेश शुक्रवार के लिए सुरक्षित रख लिया।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कुमार जांगला ने आरोपी के साथ-साथ अभियोजन पक्ष के वकील की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया।

एक मजिस्ट्रेट अदालत ने मामले में दो जुलाई को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत (जेसी) में भेज दिया था।

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भाषा

देवेंद्र दिलीप

दिलीप


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