अदालत ने आरोप तय करने के खिलाफ हुर्रियत नेता की याचिका पर एनआईए का रुख पूछा

अदालत ने आरोप तय करने के खिलाफ हुर्रियत नेता की याचिका पर एनआईए का रुख पूछा

अदालत ने आरोप तय करने के खिलाफ हुर्रियत नेता की याचिका पर एनआईए का रुख पूछा
Modified Date: May 3, 2023 / 04:09 pm IST
Published Date: May 3, 2023 4:09 pm IST

नयी दिल्ली, तीन मई (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने आतंकवाद के वित्तपोषण के कथित मामले में कश्मीरी अलगाववादी नेता नईम खान के खिलाफ आरोप तय करने को चुनौती दिये जाने पर बुधवार को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) का रुख पूछा।

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति तलवंत सिंह की पीठ ने याचिका पर एनआईए को नोटिस जारी किया और मामले को तीन अगस्त को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

कश्मीर घाटी में 2017 में अशांति पैदा करने वाली कथित आतंकवादी और अलगाववादी गतिविधियों से जुड़े मामले में एक निचली अदालत ने पिछले साल खान और अन्य के खिलाफ आरोप तय किये थे।

 ⁠

हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता खान को 24 जुलाई, 2017 को गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में है।

उच्च न्यायालय ने इस साल की शुरुआत में मामले में खान की जमानत अर्जी पर नोटिस जारी किया था।

निचली अदालत ने लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज सईद, हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन, कश्मीरी अलगाववादी नेताओं यासीन मलिक, शब्बीर शाह, मसरत आलम और अन्य के खिलाफ विधि विरुद्ध क्रियाकलाप रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था।

भाषा वैभव देवेंद्र

देवेंद्र


लेखक के बारे में