अदालत ने निजी शराब विक्रेताओं की अर्जी पर दिल्ली सरकार से मांगा जवाब

अदालत ने निजी शराब विक्रेताओं की अर्जी पर दिल्ली सरकार से मांगा जवाब

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  • Publish Date - September 20, 2021 / 07:59 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:22 PM IST

नयी दिल्ली, 20 सितंबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को खुदरा शराब विक्रेताओं की उन दो याचिकाओं पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा जिसमें उन्होंने दिल्ली आबकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत अन्य श्रेणियों की तरह ही विशेष श्रेणियों में अपने लाइसेंस 16 नवंबर तक बढ़ाने का अनुरोध किया है।

मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति अमित बंसल की पीठ ने नोटिस जारी किया और दिल्ली लिकर ट्रेडर्स एसोसिएशन द्वारा दायर एक अर्जी पर दिल्ली सरकार को जवाब देने का निर्देश दिया।

एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा द्वारा किया गया। एसोसिएशन ने उन अन्य लाइसेंस धारकों के साथ समानता का अनुरोध किया जिन्हें 16 नवंबर तक विस्तार दिया गया है, जबकि इन निजी खुदरा विक्रेताओं से कहा गया है कि दिल्ली की नयी आबकारी नीति के मद्देनजर उनके लाइसेंस का नवीनीकरण या विस्तार 30 सितंबर से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।

इसी तरह की एक अन्य याचिका रतन सिंह नाम नाम के एक व्यक्ति ने भी दायर की थी और अदालत ने प्राधिकारियों से इस पर जवाब देने को कहा।

अदालत ने दोनों याचिकाओं को 24 सितंबर को आगे सुनवायी के लिए सूचीबद्ध किया, जब निविदा प्रक्रिया और नयी आबकारी नीति को चुनौती देने वाले अन्य मामले सुनवाई के लिए आएंगे।

भाषा अमित अनूप

अनूप