जुबैर के खिलाफ अपमानजनक ट्वीट पर की गई कार्रवाई को लेकर अदालत ने पुलिस से जवाब मांगा

जुबैर के खिलाफ अपमानजनक ट्वीट पर की गई कार्रवाई को लेकर अदालत ने पुलिस से जवाब मांगा

जुबैर के खिलाफ अपमानजनक ट्वीट पर की गई कार्रवाई को लेकर अदालत ने पुलिस से जवाब मांगा
Modified Date: March 2, 2023 / 09:30 pm IST
Published Date: March 2, 2023 9:30 pm IST

नयी दिल्ली, दो मार्च (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को शहर की पुलिस से पूछा कि ट्विटर के एक उपयोगकर्ता द्वारा ‘ऑल्ट न्यूज’ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर के खिलाफ किए गए कथित आपत्तिजनक ट्वीट के लिए उसने क्या कार्रवाई की।

न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी ने जुबैर के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने के अनुरोध वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि हालांकि, पुलिस को जुबैर के खिलाफ कुछ भी नहीं मिला है इसलिए इस मामले का तार्किक अंत होना चाहिए।

जुबैर पर उस ट्विटर उपयोगकर्ता के खिलाफ कथित तौर पर टिप्पणी करने के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसने ‘ऑल्ट न्यूज’ के सह-संस्थापक के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिस पर उन्होंने जवाबी प्रतिक्रिया जताई थी।

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जुबैर के खिलाफ 2020 में एक नाबालिग लड़की को कथित तौर पर धमकाने और प्रताड़ित करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

न्यायाधीश ने पूछा, ‘‘आपत्तिजनक ट्वीट करने वाले व्यक्ति के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? मैं देखना चाहता हूं कि क्या चीजें तार्किक अंत पर पहुंच रही हैं।’’

भाषा शफीक सुरेश

सुरेश


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