चिड़ियाघर में जानवरों को भेजने का विरोध करने वाली याचिका पर अदालत ने भेजा नोटिस

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चिड़ियाघर में जानवरों को भेजने का विरोध करने वाली याचिका पर अदालत ने भेजा नोटिस

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  • Publish Date - July 27, 2022 / 05:14 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:53 PM IST

अहमदाबाद, 27 जुलाई (भाषा) गुजरात उच्च न्यायालय ने जामनगर में रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा स्थापित किये जा रहे चिड़ियाघर में जानवरों के स्थानांतरण पर आपत्ति जताने वाली एक जनहित याचिका पर, बुधवार को राज्य सरकार तथा अन्य विभागों को नोटिस जारी किया।

हालर उत्कर्ष समिति न्यास की ओर से दायर जनहित याचिका में चिड़ियाघर को दी गई मान्यता पर भी सवाल खड़े किये गए थे। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (सीजेडए) ने 2020 में ‘ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर’ को मान्यता दी थी।

मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति आशुतोष शास्त्री की एक खंडपीठ ने गुजरात सरकार, सीजेडए और प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) को नोटिस जारी किया और अगली सुनवाई के लिए 18 अगस्त की तारीख नियत की।

जनहित याचिका में अनुरोध किया गया है कि जानवरों को निजी चिड़ियाघर में स्थानांतरित नहीं करने का निर्देश दिया जाए।

भाषा यश नरेश

नरेश