बिल्ली की हत्या के मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा, दोषी को 9,150 रुपये का जुर्माना

बिल्ली की हत्या के मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा, दोषी को 9,150 रुपये का जुर्माना

बिल्ली की हत्या के मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा, दोषी को 9,150 रुपये का जुर्माना
Modified Date: November 29, 2022 / 08:46 pm IST
Published Date: October 11, 2019 4:52 am IST

मुंबई। मुंबई की एक अदालत ने बिल्ली की हत्या के एक मामले में दोषी पर जुर्माना लगाया है। युवक को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं तथा पशुओं के साथ क्रूरता रोकथाम अधिनियम की संबद्ध धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में बिल्ली की क्रूरता से हत्या के मामले में उपनगरीय चैंबूर निवासी संजय गढ़े पर 9,150 रुपये का जुर्माना लगाया है।

यह भी पढ़ें — राफेल पूजा पर सवाल उठाने वाले कांग्रेसियों को राजनाथ का जवाब, मुझे जो सही लगा मैंने वो किया

जानकारी के मुताबिक, संजय गढ़े ने मई 2018 में बिल्ली को क्रूरता से मार दिया था। इसकी एक शिकायत आरसीएफ थाने में उप निरीक्षक निराली रोहित ने दर्ज करवाई थी। आरोपित ने दोष स्वीकार कर लिया था। अदालत ने कहा कि आरोपित मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है। इसलिए उसे सजा देते वक्त अदालत ने अपना रुख नरम रखा।

 ⁠

यह भी पढ़ें — भारतीय खिलाड़ी इस खूबसूरत ऐक्ट्रस को दे बैठा दिल, अब होने जा रही है शादी

गौरतलब है कि पशुओं के साथ क्रूरता के मामले में अदालतें पहले भी सजा सुनाती रही हैं। काले हिरण के मामले में अभ‍िनेता सलमान खान भी दोषी ठहराए जा चुके हैं। उनको 1998 के इस मामले में जोधपुर कोर्ट ने पांच साल कैद की सजा सुनाई थी। सलमान पर जोधपुर के पास भगोड़ा की धाणी में दो काले हिरण मारने का आरोप था। सलमान के खिलाफ चिंकारे के शिकार का मामला भी है जो सुप्रीम कोर्ट में है।

यह भी पढ़ें — भारत को राफेल मिलते ही पाकिस्तान के बदले सुर, कहा हम किसी हथियार की रेस में शामिल नही

<iframe width=”658″ height=”370″ src=”https://www.youtube.com/embed/kPyryGtK4I8″ frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>


लेखक के बारे में

डॉ.अनिल शुक्ला, 2019 से CG-MP के प्रतिष्ठित न्यूज चैनल IBC24 के डिजिटल ​डिपार्टमेंट में Senior Associate Producer हैं। 2024 में महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय से Journalism and Mass Communication विषय में Ph.D अवॉर्ड हो चुके हैं। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से M.Phil और कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर से M.sc (EM) में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। जहां प्रावीण्य सूची में प्रथम आने के लिए तिब्बती धर्मगुरू दलाई लामा के हाथों गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इन्होंने गुरूघासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर से हिंदी साहित्य में एम.ए किया। इनके अलावा PGDJMC और PGDRD एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स भी किया। डॉ.अनिल शुक्ला ने मीडिया एवं जनसंचार से संबंधित दर्जन भर से अधिक कार्यशाला, सेमीनार, मीडिया संगो​ष्ठी में सहभागिता की। इनके तमाम प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में लेख और शोध पत्र प्रकाशित हैं। डॉ.अनिल शुक्ला को रिपोर्टर, एंकर और कंटेट राइटर के बतौर मीडिया के क्षेत्र में काम करने का 15 वर्ष से अधिक का अनुभव है। इस पर मेल आईडी पर संपर्क करें anilshuklamedia@gmail.com