Odisha Crime News: अपनी ही नाबालिग बेटी पर बिगड़ी पिता की नियत, कई बार बनाया हवस का शिकार, अब कोर्ट ने सुनाया ये फैसला
Odisha Crime News: अपनी ही नाबालिग बेटी पर बिगड़ी पिता की नियत, कई बार बनाया हवस का शिकार, अब कोर्ट ने सुनाया ये फैसला
UP Crime News| Photo Credit: IBC24
- आरोपी को पॉक्सो कानून के तहत 20 साल की कठोर कैद की सजा हुई
- आरोपी ने अपनी 8 साल की बेटी से कई बार बलात्कार किया
- जिसकी शिकायत उसकी पत्नी ने दर्ज करवाई
भुवनेश्वर: Odisha Crime News भुवनेश्वर की विशेष अदालत ने एक व्यक्ति को अपनी आठ साल की बेटी से कई बार बलात्कार करने के जुर्म में बृहस्पतिवार को 20 साल कैद की सजा सुनाई। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) कानून के तहत मामलों की सुनवाई करने वाली अदालत के तदर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सरोज कुमार साहू ने 13 गवाहों और 77 दस्तावेजों पर गौर करने के बाद व्यक्ति को दोषी ठहराया।
Odisha Crime News अदालत ने दोषी पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया और कहा कि जुर्माना अदा न करने पर उसे तीन महीने अतिरिक्त जेल में बिताने होंगे। अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को बच्ची को चार लाख रुपये का मुआवज़ा देने की सिफ़ारिश की।
उस व्यक्ति की पत्नी ने 27 अक्टूबर, 2022 को उसे अपने घर में अपनी बेटी के साथ बलात्कार करते हुए पकड़ लिया। तब बेटी ने मां को बताया कि उसका पिता उसके साथ अक्सर ऐसा करता है। पीड़िता की मां की शिकायत के आधार पर महिला थाने में मामला दर्ज कर पिता को गिरफ्तार कर लिया गया।

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