नवनीत कौर का जाति प्रमाण-पत्र निरस्त करने के अदालत के आदेश पर न्यायालय ने रोक लगाई

नवनीत कौर का जाति प्रमाण-पत्र निरस्त करने के अदालत के आदेश पर न्यायालय ने रोक लगाई

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  • Publish Date - June 22, 2021 / 09:03 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:06 PM IST

नयी दिल्ली, 22 जून (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने अमरावती से लोकसभा सदस्य नवनीत कौर राणा का जाति प्रमाण-पत्र निरस्त करने के बंबई उच्च न्यायालय के फैसले पर मंगलवार को रोक लगा दी। राणा महाराष्ट्र में अमरावती की सुरक्षित संसदीय सीट से निर्दलीय सांसद हैं।

न्यायमूर्ति विनीत शरण और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की अवकाशकालीन पीठ ने राणा की अपील पर विचार करते हुये महाराष्ट्र सरकार और सांसद के जाति प्रमाण पत्र के खिलाफ शिकायत करने वाले व्यक्ति समेत अन्य को नोटिस जारी किये।

उच्च न्यायालय ने नौ जून को राणा का जाति प्रमाण-पत्र यह कहते हुए निरस्त कर दिया था कि उन्होंने इसे फर्जी दस्तावेजों के आधार पर धोखाधड़ी से हासिल किया है। अदालत ने राणा पर दो लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया था।

राणा जिस अमरावती सीट से लोकसभा चुनाव जीती हैं वह अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है।

भाषा

मानसी अनूप

अनूप