स्थानीय निकाय चुनाव अगले साल अप्रैल तक कराए जाएंगे: राजस्थान सरकार ने शीर्ष अदालत को आश्वासन दिया

स्थानीय निकाय चुनाव अगले साल अप्रैल तक कराए जाएंगे: राजस्थान सरकार ने शीर्ष अदालत को आश्वासन दिया

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  • Publish Date - December 19, 2025 / 04:28 PM IST,
    Updated On - December 19, 2025 / 04:28 PM IST

नयी दिल्ली, 19 दिसंबर (भाषा) राजस्थान सरकार ने शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय को आश्वासन दिया कि राज्य में पंचायत और नगर निगम चुनाव अगले साल अप्रैल तक करा लिए जाएंगे।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची तथा न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की पीठ ने राजस्थान उच्च न्यायालय के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें अप्रैल 2026 तक चुनाव कराने का निर्देश दिया गया था।

न्यायालय ने कांग्रेस नेता एवं पूर्व विधायक संयम लोढा की याचिका का निपटारा कर दिया, जिसमें उन्होंने नगर निकाय चुनाव तत्काल कराए जाने का आग्रह किया था और स्थानीय निकायों के चुनाव कराने में अनुचित देरी का आरोप लगाया था।

राज्य सरकार की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज ने कहा कि जारी परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने वाली है और स्थानीय निकायों के चुनाव उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समयसीमा के भीतर कराए जाएंगे।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि इस स्तर पर राज्य सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है, और यदि किसी भी कारण से चुनाव में देरी होती है, तो संबंधित पक्ष उच्च न्यायालय का रुख कर सकते हैं।

शीर्ष अदालत ने राजस्थान उच्च न्यायालय के 14 नवंबर के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

पीठ ने कहा, ‘‘हमें लगता है कि परिसीमन प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और उच्च न्यायालय ने 15 अप्रैल, 2026 तक इसे पूरा करने के निर्देश जारी किए हैं। हमें इस विशेष अनुमति याचिका पर विचार करने का कोई कारण नहीं दिखता।’’

उच्च न्यायालय ने 14 नवंबर को राज्य सरकार को लंबित पंचायत और नगर निकाय चुनाव एक साथ कराने तथा अगले वर्ष 15 अप्रैल तक पूरी प्रक्रिया को पूर्ण करने का निर्देश दिया था।

इसने अधिकारियों को दोनों निकायों के लिए परिसीमन प्रक्रिया को 31 दिसंबर तक पूरा करने के लिए कहा था।

राज्य में 11,000 से अधिक ग्राम पंचायतों और 309 शहरी स्थानीय निकायों के लिए चुनाव होगा।

भाषा नेत्रपाल दिलीप

दिलीप