सामूहिक दुष्कर्म मामले की जांच में देरी को लेकर अदालत ने डीजीपी को तलब किया

सामूहिक दुष्कर्म मामले की जांच में देरी को लेकर अदालत ने डीजीपी को तलब किया

सामूहिक दुष्कर्म मामले की जांच में देरी को लेकर अदालत ने डीजीपी को तलब किया
Modified Date: November 29, 2022 / 08:59 pm IST
Published Date: November 9, 2020 7:19 pm IST

कटक, नौ नवंबर (भाषा) भुवनेश्वर में 13 वर्षीय एक लड़की से हुए कथित सामूहिक दुष्कर्म के मामले की जांच में देरी पर चिंता जताते हुए ओडिशा उच्च न्यायालय ने सोमवार को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को निजी तौर पर अदालत के समक्ष पेश होकर इसका कारण बताने का निर्देश दिया।

मामले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने का अनुरोध करने वाली दो रिट याचिकाओं की सुनवाई कर रही मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य के पुलिस प्रमुख को 18 नवंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेश होने का निर्देश दिया।

पिछले महीने भी अदालत ने जांच को लेकर चिंता जताते हुए मामले की जांच वरिष्ठ अधिकारी द्वारा कराए जाने का निर्देश दिया था। इसके बाद सरकार ने मामले को अपराध शाखा को स्थानांतरित कर दिया था।

भाषा शफीक देवेंद्र

देवेंद्र


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