महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में अदालत ने दो पुलिस अधिकारियों को 26 जुलाई को तलब किया
महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में अदालत ने दो पुलिस अधिकारियों को 26 जुलाई को तलब किया
नयी दिल्ली, 11 जुलाई (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों द्वारा दायर किए गए आपराधिक मामले में दो पुलिस अधिकारियों को 26 जुलाई को बयान दर्ज कराने का निर्देश दिया।
इस मामले में डब्ल्यूएफआई के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर भी आरोपी हैं।
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत ने दोनों पुलिस अधिकारियों को 26 जुलाई को बयान दर्ज कराने के लिए समन जारी किया।
अदालत ने मई में सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न, आपराधिक धमकी और महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने के आरोप तय किए थे।
सिंह अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताकर खारिज करते रहे हैं।
भाषा नेत्रपाल वैभव
वैभव

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