भाजपा विधायक के विरूद्ध जैन की मानहानि याचिका पर दो जून को निर्णय करेगी अदालत

भाजपा विधायक के विरूद्ध जैन की मानहानि याचिका पर दो जून को निर्णय करेगी अदालत

भाजपा विधायक के विरूद्ध जैन की मानहानि याचिका पर दो जून को निर्णय करेगी अदालत
Modified Date: May 20, 2025 / 09:12 pm IST
Published Date: May 20, 2025 9:12 pm IST

नयी दिल्ली, 20 मई (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने आप नेता सत्येंद्र जैन द्वारा भाजपा विधायक करनैल सिंह के खिलाफ दायर की गयी आपराधिक मानहानि की शिकायत पर संज्ञान लेने के बारे में निर्णय लेने के लिए दो जून की तारीख तय की है।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने संज्ञान के बिंदु पर जैन और सिंह के वकील की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया।

न्यायाधीश दलाल ने कहा, ‘‘संज्ञान के मुद्दे पर दलीलें सुनी गईं। पक्षकारों को 24 मई तक अधिकतम पांच पृष्ठों का लिखित निवेदन, यदि कोई हो तो, दाखिल करने की छूट है। मामले पर स्पष्टीकरण के लिए 2 जून, 2025 की तिथि तय की जाए।’’

 ⁠

जैन ने सिंह पर 19 जनवरी को एक टेलीविजन साक्षात्कार के दौरान उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है।

उन्होंने आरोप लगाया कि सिंह ने एक टेलीविजन चैनल पर प्रसारित साक्षात्कार में मानहानिकारक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर दावा किया कि ईडी ने उनके (जैन के) घर से 37 किलोग्राम सोना बरामद किया ।

जैन के अनुसार सिंह ने यह भी कहा कि आप नेता के नाम पर 1,100 एकड़ जमीन है तथा यह संपत्ति भ्रष्टाचार और धनशोधन से अर्जित की गई है।

भाषा

राजकुमार प्रशांत

प्रशांत


लेखक के बारे में