अदालत अर्नब के खिलाफ अवमानना मामले के लिए थरूर की याचिका पर अगले हफ्ते करेगी सुनवाई

अदालत अर्नब के खिलाफ अवमानना मामले के लिए थरूर की याचिका पर अगले हफ्ते करेगी सुनवाई

अदालत अर्नब के खिलाफ अवमानना मामले के लिए थरूर की याचिका पर अगले हफ्ते करेगी सुनवाई
Modified Date: November 29, 2022 / 07:46 pm IST
Published Date: December 17, 2020 1:21 pm IST

नयी दिल्ली, 17 दिसंबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में आपत्तिजनक कार्यक्रम कथित तौर पर प्रसारित करने के लिए पत्रकार अर्नब गोस्वामी के खिलाफ अवमानना कार्यवाही को लेकर कांग्रेस नेता शशि थरूर की याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा।

न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने कहा कि थरूर की ओर से दाखिल याचिका पर 21 दिसंबर को सुनवाई होगी। थरूर ने उन्हें बदनाम करने वाले कार्यक्रम के प्रसारण से गोस्वामी को रोकने का भी अनुरोध किया है ।

पत्रकार के वकील ने अदालत को बताया कि कांग्रेस नेता की ओर से दाखिल याचिका को खारिज करने के लिए गोस्वामी की ओर से एक याचिका दायर की गयी है।

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थरूर की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और विकास पाहवा तथा अधिवक्ता गौरव गुप्ता ने अदालत को बताया कि 10 सितंबर के आदेश में गोस्वामी से मामले में रिपोर्टिंग करते समय संयमित रहने को कहा गया था लेकिन पत्रकार ने छह अक्टूबर को एक कार्यक्रम का प्रसारण किया जो कि अपमानजनक और आपत्तिजनक था।

थरूर की ओर से दाखिल याचिका में दावा किया गया कि रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक गोस्वामी द्वारा अदालत में दिए गए हलफनामे का उल्लंघन करते हुए शो का प्रसारण किया गया।

अदालत ने कांग्रेस नेता थरूर की पत्नी की मौत के मामले में समानांतर जांच और सुनवाई करने के लिए पत्रकार से सवाल पूछा था और उन्हें 2017 में हलफनामे में दिए गए वचन का पालन करने को कहा था।

उच्च न्यायालय ने एक दिसंबर 2017 के आदेश में कहा था कि गोस्वामी और उनके चैनल को खबरें दिखाने का अधिकार है और इस पर पाबंदी नहीं लगायी जा सकती लेकिन उसे संयमित और संतुलित होना चाहिए।

भाषा आशीष मनीषा

मनीषा


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