कोविड दवा भंडारण मामला : दिल्ली उच्च न्यायालय ने गौतम गंभीर की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

कोविड दवा भंडारण मामला : दिल्ली उच्च न्यायालय ने गौतम गंभीर की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

कोविड दवा भंडारण मामला : दिल्ली उच्च न्यायालय ने गौतम गंभीर की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा
Modified Date: August 29, 2025 / 04:40 pm IST
Published Date: August 29, 2025 4:40 pm IST

नयी दिल्ली, 29 अगस्त (भाषा)दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

गंभीर ने अपनी याचिका में कोविड महामारी के दौरान कथित रूप से अवैध रूप से कोविड-19 दवाओं का भंडारण और वितरण करने के लिए उनके और उनके फाउंडेशन और अन्य के खिलाफ दाखिल आपराधिक शिकायत रद्द करने का अनुरोध किया है।

न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने गंभीर और मामले में शिकायतकर्ता दिल्ली सरकार के औषधि नियंत्रण विभाग के वकील की दलीलें सुनीं।

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औषधि नियंत्रण विभाग ने पूर्वी दिल्ली से तत्कालीन लोकसभा सदस्य गंभीर, उनके फाउंडेशन, इसकी सीईओ अपराजिता सिंह, उनकी मां और पत्नी क्रमश: सीमा गंभीर तथा नताशा गंभीर (दोनों फाउंडेशन की न्यासी) के खिलाफ औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम की धारा 18(सी) सह धारा 27(बी)(2) के तहत शिकायत दर्ज कराई है।

भाषा धीरज माधव

माधव


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