दिल्ली में गोवंश व ऊंट की कुर्बानी पर आपराधिक मामला दर्ज होगा: सरकार

दिल्ली में गोवंश व ऊंट की कुर्बानी पर आपराधिक मामला दर्ज होगा: सरकार

दिल्ली में गोवंश व ऊंट की कुर्बानी पर आपराधिक मामला दर्ज होगा: सरकार
Modified Date: May 22, 2026 / 02:57 pm IST
Published Date: May 22, 2026 2:57 pm IST

नयी दिल्ली, 22 मई (भाषा) दिल्ली के विकास मंत्री कपिल मिश्रा ने बकरीद से कुछ दिन पहले शुक्रवार को कहा कि शहर में गायों, बछड़ों, ऊंटों और अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी देना पूरी तरह से अवैध है और ऐसा करने पर आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा।

मिश्रा ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि सरकार ने लोगों को 28 मई को पड़ने वाले त्योहार के दौरान सभी नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है।

मंत्री ने चेतावनी दी कि सार्वजनिक स्थलों, गलियों और सड़कों पर कुर्बानी की अनुमति नहीं है तथा ऐसा करने वालों पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी

उन्होंने कहा कि कुर्बानी के बाद सीवर व नाली या सार्वजनिक स्थलों पर अपशिष्ट डालना पूरी तरह प्रतिबंधित है और कुर्बानी सिर्फ वैध स्थलों पर ही की जा सकती है।

मंत्री ने कहा कि अनधिकृत स्थानों पर जानवरों की बिक्री और ऐसे स्थानों से जानवरों की खरीदारी करना भी प्रतिबंधित है।

मिश्रा ने लोगों से आग्रह किया कि वे दिशा-निर्देशों के किसी भी उल्लंघन की सूचना तुरंत पुलिस या दिल्ली सरकार के विकास विभाग को दें।

मंत्री ने लोगों को ईद-उल-अज़हा की शुभकामनाएं दीं और उनसे नियमों का पालन करते हुए शांतिपूर्वक त्योहार मनाने की अपील की।

भाषा नोमान नोमान अविनाश

अविनाश


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