मेघालय के पश्चिम गारो जिले में कर्फ्यू बढ़ाया गया

मेघालय के पश्चिम गारो जिले में कर्फ्यू बढ़ाया गया

मेघालय के पश्चिम गारो जिले में कर्फ्यू बढ़ाया गया
Modified Date: March 18, 2026 / 09:32 pm IST
Published Date: March 18, 2026 9:32 pm IST

तुरा, 18 मार्च (भाषा) मेघालय के पश्चिम गारो हिल्स जिले में बुधवार को कर्फ्यू एक और दिन के लिए बढ़ा दिया गया। इसके साथ ही हिंसा को रोकने के लिए सार्वजनिक बैठकों, रैलियों और गैरकानूनी जमावड़े पर रोक वाले निषेधाज्ञा आदेश भी लागू किए गए हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

जिला अधिकारी और उपायुक्त विभोर अग्रवाल द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि कर्फ्यू 19 मार्च को सुबह छह बजे से 20 मार्च सुबह छह बजे तक लागू रहेगा। हालांकि, सामान्य गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए बृहस्पतिवार को 12 घंटे की ढील दी जाएगी।

इस छूट के दौरान शैक्षणिक संस्थान, बैंक और कार्यालय व अन्य प्रतिष्ठान सामान्य रूप से काम करेंगे।

जिले के विभिन्न हिस्सों में हिंसा के कारण भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत 17 मार्च को पहली बार कर्फ्यू लगाया गया।

आदिवासी परिषद चुनाव में गैर-आदिवासियों के भाग लेने पर रोक लगाने वाली अधिसूचना जारी करने के विरोध में प्रदर्शन के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई। इन विरोधों के दौरान तुरा और आसपास के इलाकों में झड़पें, तोड़फोड़ और संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई।

पुलिस ने इस संबंध में कई लोगों को गिरफ्तार किया है जबकि हिंसा को रोकने के लिए संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

जिला प्रशासन ने भी एक अलग निषेधाज्ञा लागू की है। जिसके तहत पूर्व अनुमति के बिना किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सभा, जुलूस, रैली या जमावड़े पर रोक लगा दी गई है।

साथ ही बिना अनुमति के लाउडस्पीकर के उपयोग पर भी रोक लगाई गई है और सार्वजनिक स्थानों पर ऐसे हथियार या वस्तुएं ले जाने पर प्रतिबंध है जिनसे नुकसान हो सकता है।

अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

भाषा

प्रचेता अविनाश

अविनाश


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