डीडीएमए ने निजी दफ्तरों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दी |

डीडीएमए ने निजी दफ्तरों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दी

डीडीएमए ने निजी दफ्तरों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दी

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:54 PM IST, Published Date : January 21, 2022/7:53 pm IST

नयी दिल्ली, 21 जनवरी (भाषा) कोविड-19 के दैनिक मामलों में गिरावट के साथ, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने शुक्रवार को निजी कार्यालयों को 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम करने की अनुमति दे दी, लेकिन सप्ताहांत कर्फ्यू और अन्य प्रतिबंधों को बनाए रखा, जिसमें शहर के बाजारों में दुकानें खोलने के लिए ऑड-ईवन नियम भी शामिल है।

इससे पहले दिन में, दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस स्थिति को देखते हुए सप्ताहांत कर्फ्यू हटाने और दुकानें खोलने के लिए सम-विषम योजना को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन उपराज्यपाल अनिल बैजल ने निर्देश दिया कि स्थिति बेहतर होने तक प्रतिबंधों पर यथास्थिति बनाए रखी जाए।

एलजी कार्यालय ने हालांकि निजी कार्यालयों को 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम करने की अनुमति देने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

डीडीएमए द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि यह देखा गया है कि कोविड-19 मामलों की संख्या और संक्रमण दर में गिरावट आ रही है, इसलिए कुछ प्रतिबंधों को निषेध क्षेत्रों के बाहर के इलाकों में संशोधित किया जा सकता है।

आदेश में कहा गया, “इसलिए, सभी निजी कार्यालयों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (निषेध क्षेत्रों के बाहर के) में तत्काल प्रभाव से 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ कार्य करने की अनुमति दी जाएगी।”

इसमें कहा गया है कि निजी कार्यालयों को जहां तक संभव हो घर से काम करने के चलन का पालन करने की सलाह दी जाती है।

डीडीएमए के आदेश में कहा गया, “यह भी स्पष्ट किया जाता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में रात के कर्फ्यू के दौरान, हर रोज रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक और सप्ताहांत कर्फ्यू शुक्रवार की रात 10 बजे से अगले सोमवार की सुबह पांच बजे तक, के दौरान व्यक्तियों की आवाजाही पर रोक रहेगी।”

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अन्य प्रतिबंधित और निषेध गतिविधियां, जिनमें दुकानें खोलने के लिए सम-विषम नियम, रेस्तरां में भोजन सेवाएं आदि शामिल हैं, अपरिवर्तित रहेंगी और अगले आदेश तक लागू रहेंगी।

डीडीएमए ने इसके साथ ही निजी कार्यालयों को दफ्तर के समय और कर्मचारियों की उपस्थिति और मात्रा को कम करने की सलाह दी ताकि एक ही समय में कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या को कम किया जा सके जिससे सामाजिक दूरी सुनिश्चित हो सके।

भाषा

प्रशांत नरेश

नरेश

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)