भुवनेश्वर में होर्डिंग गिरने से मरने वालों की संख्या दो हुई, अनुग्रह राशि की घोषणा
भुवनेश्वर में होर्डिंग गिरने से मरने वालों की संख्या दो हुई, अनुग्रह राशि की घोषणा
भुवनेश्नर, 25 फरवरी (भाषा) ओडिशा के भुवनेश्वर में खंडगिरि इलाके में अवैध होर्डिंग गिरने की घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर दो हो गई है। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी।
पुलिस के अनुसार, दुर्घटना में घायल एक और व्यक्ति ने अस्पताल में दम तोड़ दिया वहीं एक महिला समेत दो अन्य घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है।
मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने मृतकों के परिवारों को चार-चार लाख रुपये अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है।
यह हादसा मंगलवार शाम उस समय हुआ, जब शहर में बारिश के साथ तेज हवाएं चल रही थीं।
पुलिस ने बताया कि कई राहगीरों ने सड़क किनारे एक छोटी दुकान में शरण ली थी और इसी दौरान दुकान के पीछे लगा लोहे का बड़ा होर्डिंग तेज हवाओं के कारण गिर गया।
उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई जबकि मलबे में दबे 19 वर्षीय युवक को बचाकर कैपिटल अस्पताल ले जाया गया जहां बाद में उसकी मौत हो गई।
पुलिस ने बताया कि गंभीर रूप से घायल दो अन्य व्यक्तियों का एम्स भुवनेश्वर में इलाज किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि मृतकों की पहचान गंजाम जिले के अस्का निवासी सुरेंद्र गौड़ा और शहर के डुमडुमा इलाके के कॉलेज छात्र सचिदानंद प्रधान के रूप में हुई है।
प्रधान की मौत के बाद उनके पड़ोसियों ने न्याय की मांग को लेकर डुमडुमा के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-16 को जाम कर दिया जिसके कारण कोलकाता और चेन्नई को जोड़ने वाले इस व्यस्त मार्ग पर भारी जाम लग गया। बाद में पुलिस के हस्तक्षेप के बाद प्रदर्शनकारियों ने जाम समाप्त किया।
प्रदर्शन कर रही एक महिला ने आरोप लगाया कि होर्डिंग जर्जर हालत में था लेकिन उसे हटाया नहीं गया जिससे एक व्यक्ति की जान चली गई।
एक अन्य प्रदर्शनकारी ने लापरवाही बरतने के लिए भुवनेश्वर नगर निगम (बीएमसी) से उचित मुआवजे की मांग की।
बीएमसी आयुक्त चंचल राणा ने कहा कि होर्डिंग एक निजी एजेंसी द्वारा अवैध रूप से लगाया गया था।
उन्होंने कहा, ”हमने पुलिस को कंपनी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है।’’
राणा ने कहा कि नगर निकाय ने एक महीने के भीतर शहर भर में सभी अवैध होर्डिंग हटाने के लिए कदम उठाए हैं और चेतावनी दी है कि सार्वजनिक स्थानों पर असुरक्षित संरचनाएं स्थापित करने वालों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि बीएमसी ने राज्य सरकार से मृतकों के परिवारों को मुख्यमंत्री राहत कोष (सीएमआरएफ) से मुआवजा मंजूर करने का अनुरोध किया है।
मुख्यमंत्री ने घटना में दो लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया और दोनों मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से चार-चार लाख रुपये अनुग्रह राशि देने की घोषणा की।
भाषा शोभना अविनाश
अविनाश

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