नई दिल्ली । सोमवार से श्रृंगार गौरी नियमित दर्शन पूजन मामले की सुनवाई शुरु हो रही हैैं।sc के आदेश के बाद सिविल जज की अदालत से जिला जज अजय विश्वेश की अदालत में मामला ट्रांसफर कर दिया गया था। 84 दिन के भीतर इस मामले की सुनवाई जिला जज को पूरी कर फैसला सुनाना है।
Read more : दर्दनाक सड़क हादसा : कैंटर ने 4 लोगों को रौंदा, मां-बेटे सहित 3 की मौत, एक घायल
हिंदू पक्ष के वकील वी जैन ने कहा कि मुस्लिम पक्ष अपनी दलील कोर्ट में रखना जारी रखेगा। उनके अनुसार यह केस सुनवाई के लायक नहीं है,लेकिन हमारा मानना है कि इस केस पर सुनवाई होनी चाहिए और इसपर बहस होनी चाहिए। हमारी मांग है कि यहां पर प्रार्थना करने की इजाजत दी जाए जोकि पूरी तरह से कानूनी है।
Read more : दर्दनाक सड़क हादसा : कैंटर ने 4 लोगों को रौंदा, मां-बेटे सहित 3 की मौत, एक घायल
Hearing on Gyanvapi mosque case to resume today in Varanasi court
Read @ANI Story |https://t.co/K9yCzXDBJC#Gyanvapimosque #Gyanvapi pic.twitter.com/SwQlvepcGf
— ANI Digital (@ani_digital) July 4, 2022
खबर उपराज्यपाल केजरीवाल तिहाड़
8 hours ago