मानहानि मामला : रमानी को बरी करने के खिलाफ अकबर की याचिका पर अब मार्च में सुनवाई

मानहानि मामला : रमानी को बरी करने के खिलाफ अकबर की याचिका पर अब मार्च में सुनवाई

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  • Publish Date - December 16, 2025 / 01:05 PM IST,
    Updated On - December 16, 2025 / 01:05 PM IST

नयी दिल्ली, 16 दिसंबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री एम जे अकबर की उस याचिका पर सुनवाई मार्च में करने का फैसला किया है, जिसमें उन्होंने पत्रकार प्रिया रमानी को यौन दुर्व्यवहार के आरोपों से जुड़े आपराधिक मानहानि मामले में बरी किए जाने को चुनौती दी है।

न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा ने अकबर के सात मई, 2026 को होने वाली सुनवाई को पहले करने के आवेदन को स्वीकार कर लिया और अब मामले पर अगली सुनवाई के लिए 16 मार्च की तारीख तय की है।

अकबर के वकील ने अदालत से मामले की सुनवाई मई के बजाय फरवरी में तय करने का आग्रह किया था।

रमानी के वकील ने आवेदन पर कोई आपत्ति नहीं जताई, लेकिन कहा कि चूंकि इस मामले में तात्कालिक सुनवाई की आवश्यकता नहीं है इसलिए इस पर मार्च में सुनवाई हो सकती है।

अकबर ने 17 फरवरी, 2021 को रमानी को इस आधार पर बरी करने वाले निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी थी कि एक महिला को दशकों बाद भी अपनी पसंद के किसी भी मंच पर अपनी शिकायतें रखने का अधिकार है।

रमानी ने 2018 में ‘‘मीटू’’ आंदोलन के दौरान अकबर के खिलाफ यौन दुर्व्यवहार के आरोप लगाए थे।

अकबर ने 15 अक्टूबर, 2018 को रमानी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि रमानी ने दशकों पहले यौन दुराचार होने का आरोप लगाकर उन्हें बदनाम किया है।

उन्होंने 17 अक्टूबर 2018 को केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था।

भाषा गोला नरेश

नरेश