Delhi Blast Investigation News || Image- BBC News File
नई दिल्ली: दिल्ली ब्लास्ट मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) को जांच पूरी करने के लिए 45 दिनों का अतिरिक्त समय दिया है। इससे पहले भी 13 फरवरी को अदालत ने 45 दिन की मोहलत दी थी। (Delhi Blast Investigation News) विशेष एनआईए न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने एजेंसी की याचिका पर विचार करने के बाद यह समय बढ़ाया। एनआईए की ओर से विशेष लोक अभियोजक माधव खुराना ने अदालत में पेश होकर जांच अवधि बढ़ाने की मांग की थी।
एनआईए ने अपनी याचिका में कहा कि मामले में कुछ नए आरोपियों की गिरफ्तारी और नए सबूत सामने आने के कारण जांच के लिए और समय की जरूरत है। हाल ही में जमीर अहमद अहंगर और तुफैल अहमद भट की गिरफ्तारी के बाद जांच का दायरा बढ़ा है।
यह मामला 11 नवंबर 2025 को लाल किला के पास खड़ी एक कार में हुए तेज धमाके से जुड़ा है। (Delhi Blast Investigation News) कानून के अनुसार, जांच की अवधि 90 दिनों से बढ़ाकर अधिकतम 180 दिन तक की जा सकती है, और एनआईए को दूसरी बार यह विस्तार मिला है।
इससे पहले भी अदालत में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकीलों ने जांच अवधि बढ़ाने का विरोध किया था। उनका कहना था कि एजेंसी को निर्धारित समय में ही जांच पूरी करनी चाहिए थी। वहीं एनआईए का तर्क था कि नए सबूतों के कारण जांच अभी अधूरी है और अतिरिक्त समय जरूरी है।
10 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में लाल किला के पास एक कार धमाका हुआ, जिससे भारी तबाही मची। यह विस्फोट शाम के समय हुआ और उससे आसपास के इलाके में खलबली फैल गई थी। घटना में कम से कम 8 लोगों की मौत हुई है और 20 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कई घायल लोगों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया था और कुछ की हालत गंभीर बताई गई थी। समाचार एजेंसियों ने शुरुआती जानकारी में मौतों और घायलों की संख्या की पुष्टि की थी।
घटना के बाद राहत‑बचाव टीमों और सुरक्षा एजेंसियों ने तत्काल कार्रवाई की और पूरे क्षेत्र को घेर लिया गया। धमाके के कारण कई वाहन और आसपास की संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा। जांच में यह मामला गंभीर समझा जा रहा है और अधिकारियों द्वारा आगे की जांच जारी है।
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