दिल्ली की अदालत ने बीआरएस नेता के कविता को अमेरिका जाने की अनुमति दी

दिल्ली की अदालत ने बीआरएस नेता के कविता को अमेरिका जाने की अनुमति दी

दिल्ली की अदालत ने बीआरएस नेता के कविता को अमेरिका जाने की अनुमति दी
Modified Date: July 14, 2025 / 10:05 pm IST
Published Date: July 14, 2025 10:05 pm IST

नयी दिल्ली, 14 जुलाई (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता के. कविता की 16 अगस्त से दो सितंबर के बीच अमेरिका यात्रा की अर्जी मंजूर कर ली।

कविता पूर्ववर्ती आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान दिल्ली आबकारी नीति मामले से जुड़े भ्रष्टाचार और धन शोधन के मामलों में आरोपी हैं।

विशेष न्यायाधीश डी विनय सिंह बीआरएस नेता द्वारा दायर दो आवेदनों पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें उन्होंने अपना पासपोर्ट जारी करने और विदेश यात्रा की अनुमति मांगी थी।

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अदालत ने कहा, ‘विदेश यात्रा के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का एक महत्वपूर्ण पहलू माना गया है और सभी तथ्यों व परिस्थितियों पर विचार करने के बाद (जिसमें दोनों मामलों में आवेदक के जमानत पर होने का तथ्य भी शामिल है) कोई कारण नहीं है कि आवेदक (कविता) को इस अधिकार से वंचित किया जाए।’

भाषा

शुभम माधव

माधव


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