भाजपा विधायक के खिलाफ सत्येंद्र जैन की मानहानि याचिका पर 23 अप्रैल को फैसला कर सकती है अदालत
भाजपा विधायक के खिलाफ सत्येंद्र जैन की मानहानि याचिका पर 23 अप्रैल को फैसला कर सकती है अदालत
नयी दिल्ली, 17 अप्रैल (भाषा) दिल्ली की एक अदालत 23 अप्रैल को यह तय कर सकती है कि नवनिर्वाचित विधायक करनैल सिंह के खिलाफ आप नेता सत्येंद्र जैन द्वारा दायर आपराधिक मानहानि की शिकायत पर विचार किया जाए या नहीं।
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने मामले की विचारणीयता और अधिकार क्षेत्र पर जैन और सिंह की ओर से पेश हुए वकीलों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया।
न्यायाधीश ने कहा, ‘‘शिकायतकर्ता और प्रस्तावित आरोपी ने अधिकार क्षेत्र और विचारणीयता के मुद्दे पर अपनी दलीलें पहले ही पूरी कर ली हैं। अधिकार क्षेत्र और विचार के मुद्दे पर 23 अप्रैल, 2025 को आदेश सुनाने के लिए मामला तय किया जाए।’’
जैन ने सिंह पर 19 जनवरी को एक टेलीविजन साक्षात्कार के दौरान उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया।
उन्होंने कहा कि सिंह ने एक टेलीविजन चैनल पर प्रसारित साक्षात्कार में उनके लिए मानहानिकारक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर दावा किया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जैन के घर से 37 किलोग्राम सोना बरामद किया और आप नेता के नाम पर 1,100 एकड़ जमीन है। जैन के अनुसार सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि यह संपत्ति भ्रष्टाचार और धन शोधन से अर्जित की गई है।
भाषा वैभव रंजन
रंजन

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