अदालत ने अभिनेता राजपाल यादव की दुबई यात्रा संबंधी अर्जी पर पुलिस से जवाब मांगा

अदालत ने अभिनेता राजपाल यादव की दुबई यात्रा संबंधी अर्जी पर पुलिस से जवाब मांगा

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  • Publish Date - October 10, 2025 / 04:29 PM IST,
    Updated On - October 10, 2025 / 04:29 PM IST

नयी दिल्ली, 10 अक्टूबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने चेक बाउंस मामले में अभिनेता राजपाल यादव की एक अर्जी पर शुक्रवार को पुलिस और एक निजी कंपनी से जवाब मांगा जिसमें उन्होंने दिवाली कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दुबई जाने की अनुमति मांगी है।

न्यायमूर्ति रवींदर डुडेजा ने यादव की अर्जी पर दिल्ली पुलिस और मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस जारी किए और मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर के लिए सूचीबद्ध कर दी।

यादव के वकील ने दलील दी कि अभिनेता को ‘बिहारी ग्लोबल कनेक्ट’ नामक कंपनी ने दुबई में दिवाली कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने कहा कि अभिनेता 17 से 20 अक्टूबर तक विदेश यात्रा पर जाना चाहते हैं।

यह अर्जी यादव की लंबित पुनरीक्षण याचिका के संदर्भ में दायर की गई है, जिसमें उन्होंने चेक बाउंस मामले में निचली अदालत द्वारा उन्हें दी गई सजा को चुनौती दी है। यादव को उच्च न्यायालय ने पहले भी कई मौकों पर विदेश यात्रा की अनुमति दी थी।

पिछले वर्ष जून में अदालत ने चेक बाउंस मामले में उनकी दोषसिद्धि को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया था, बशर्ते कि वह दूसरे पक्ष के साथ सौहार्दपूर्ण समझौते तक पहुंचने की संभावना तलाशने के लिए ‘ईमानदार और वास्तविक कदम’ उठाएं।

उस समय, यादव के वकील ने कहा था कि यह एक फिल्म के निर्माण को लेकर वित्तपोषण के लिए वास्तविक लेनदेन था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह असफल रही और जिसके परिणामस्वरूप भारी वित्तीय नुकसान हुआ।

वकील ने कहा था कि यादव को पहले ही अन्य संबंधित मामलों में लगभग तीन महीने की कैद हो चुकी है। यह मामला वर्तमान में दिल्ली उच्च न्यायालय मध्यस्थता केंद्र में विचाराधीन है।

भाषा आशीष माधव

माधव