दिल्ली की अदालत ने 12 साल की लड़की से बलात्कार के दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई
दिल्ली की अदालत ने 12 साल की लड़की से बलात्कार के दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई
नयी दिल्ली, पांच अगस्त (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने 12 साल की लड़की से पांच साल पहले किये गये बलात्कार के जुर्म में एक व्यक्ति को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए कहा है कि वह किसी भी तरह की नरमी का हकदार नहीं है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अदिति गर्ग ने कहा कि बच्चे ‘अत्यंत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संपत्ति’ हैं और राष्ट्र का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि उनका विकास कैसे हुआ है।
अदालत दोषी के खिलाफ सजा पर बहस सुन रही थी, जिसे भारतीय दंड संहिता और पॉक्सो अधिनियम के तहत बलात्कार का दोषी ठहराया गया था।
अदालत ने कहा कि वह (आरोपी) किसी भी रियायत का हकदार नहीं है। अदालत ने 30 जुलाई को 24 वर्षीय शख्स को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
मुआवजे के पहलू पर विचार करते हुए अदालत ने कहा, ‘कानून, अंतरराष्ट्रीय घोषणाओं और न्यायिक फैसलों में बार-बार इस बात पर जोर दिया गया है कि बच्चे अत्यंत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संपत्ति हैं और राष्ट्र का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि उसके बच्चे कैसे बड़े होते हैं और उनका विकास कैसे होता है।’
पीड़िता को पांच लाख रुपये का मुआवजा दिया गया है।
भाषा नोमान सुरेश
सुरेश

Facebook



