दिल्ली आबकारी नीति मामला : प्रवर्तन निदेशालय छह जनवरी तक पूरक आरोपपत्र दाखिल करेगा

दिल्ली आबकारी नीति मामला : प्रवर्तन निदेशालय छह जनवरी तक पूरक आरोपपत्र दाखिल करेगा

दिल्ली आबकारी नीति मामला : प्रवर्तन निदेशालय छह जनवरी तक पूरक आरोपपत्र दाखिल करेगा
Modified Date: December 19, 2022 / 08:43 pm IST
Published Date: December 19, 2022 8:43 pm IST

नयी दिल्ली, 19 दिसंबर (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को दिल्ली की एक अदालत को अवगत कराया कि वह दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में गिरफ्तार सभी आरोपियों के खिलाफ छह जनवरी तक पूरक आरोपपत्र दाखिल करेगा। इस मामले में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी आरोपी हैं।

ईडी ने आम आदमी पार्टी (आप) के संचार प्रभारी विजय नायर और कारोबारी अभिषेक बोइनपल्ली तथा बिनय बाबू की जमानत याचिका पर संक्षिप्त सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश एम. के. नागपाल के समक्ष यह बात कही।

अदालत ने मामले में पेश होने वाले अधिवक्ताओं के अनुरोध पर नायर और बोइनपल्ली की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई अगले साल चार जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी, जबकि बाबू की याचिका पर बहस के लिए नौ जनवरी की तारीख मुकर्रर की।

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इस बीच, अदालत ने इस मामले में सह-आरोपी समीर महेंद्रू के साथ आरोपी व्यक्तियों की न्यायिक हिरासत भी दो जनवरी तक बढ़ा दी। सुनवाई के दौरान ईडी ने अदालत को बताया कि इस मामले में गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र सार्वभौमिक होगा, जिसमें कारोबारी शरत रेड्डी भी शामिल हैं। रेड्डी भी इस मामले में न्यायिक हिरासत में हैं।

ईडी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने आरोप लगाया है कि दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं, लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया, लाइसेंस शुल्क माफ या कम किया गया तथा सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना एल-1 लाइसेंस बढ़ाया गया।

भाषा आशीष सुरेश

सुरेश


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