दिल्ली आबकारी नीति: विज्ञापन कंपनी के निदेशक की जमानत याचिका पर अदालत ने आदेश सुरक्षित रखा
दिल्ली आबकारी नीति: विज्ञापन कंपनी के निदेशक की जमानत याचिका पर अदालत ने आदेश सुरक्षित रखा
नयी दिल्ली, 21 अप्रैल (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से संबंधित धनशोधन के एक मामले में एक विज्ञापन कंपनी के निदेशक की जमानत अर्जी पर अपना आदेश शुक्रवार को सुरक्षित रख लिया।
विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने कहा कि अदालत 28 अप्रैल को रथ प्रोडक्शंस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक राजेश जोशी के आवेदन पर आदेश पारित करेगी।
जोशी को आठ फरवरी को गिरफ्तार किया गया था और वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है।
न्यायाधीश ने कहा, “आरोपी राजेश जोशी की लंबित जमानत अर्जी पर खंडन दलीलें सुनी गईं और निष्कर्ष निकाला गया। सह-आरोपी मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर विचार/स्पष्टीकरण/आदेश के लिए 26 अप्रैल तथा अन्य आरोपी गौतम मल्होत्रा की जमानत अर्जी इसी प्रयोजन के लिए 28 अप्रैल को निर्धारित की गई है।’’
उन्होंने कहा, ‘सिसोदिया की जमानत याचिका पर आदेश पहले से ही लिखा जा रहा है। इसलिए, इस आवेदन को भी मल्होत्रा की जमानत याचिका के साथ 28 अप्रैल को विचार/स्पष्टीकरण/आदेश के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया जाता है।’
भाषा
नेत्रपाल माधव
माधव

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