दिल्ली आबकारी नीति: अदालत ने ईडी के पहले आरोप-पत्र का लिया संज्ञान

दिल्ली आबकारी नीति: अदालत ने ईडी के पहले आरोप-पत्र का लिया संज्ञान

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  • Publish Date - December 20, 2022 / 09:27 PM IST,
    Updated On - December 20, 2022 / 09:27 PM IST

नयी दिल्ली, 20 दिसंबर (भाषा) दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में यहां की एक अदालत ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के पहले आरोप पत्र पर संज्ञान लिया, जिसमें शराब कारोबारी समीर महेंद्रू और चार कंपनियों को नामजद किया गया है।

अदालत ने वर्तमान में जेल में बंद महेंद्रू और चार कंपनियों- खाओ गली रेस्टोरेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, बबली बेवरेजेज प्रा. लिमिटेड, इंडो स्पिरिट्स, और इंडोस्पिरिट डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड के खिलाफ ईडी की शिकायत पर संज्ञान लिया, जो आरोप-पत्र के बराबर है।

विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने जेल अधिकारियों को महेंद्रू को पांच जनवरी को अदालत में पेश करने का निर्देश दिया, साथ ही आरोपी कंपनियों के प्रतिनिधियों को भी सुनवाई की अगली तारीख पर पेश होने का निर्देश दिया।

न्यायाधीश ने कहा कि ईडी ने इस मामले में अब तक पांच अन्य व्यक्तियों – विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली, पी शरत चंद्र रेड्डी, बिनय बाबू और अमित अरोड़ा को भी गिरफ्तार किया है तथा उनके बारे में जांच अब भी जारी है।

भाषा सुरेश दिलीप

दिलीप