दिल्ली आबकारी नीति ‘घोटाला’ मामला: आप सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज

दिल्ली आबकारी नीति ‘घोटाला’ मामला: आप सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज

दिल्ली आबकारी नीति ‘घोटाला’ मामला: आप सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज
Modified Date: December 22, 2023 / 04:31 pm IST
Published Date: December 22, 2023 4:31 pm IST

नयी दिल्ली, 22 दिसंबर (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित धन शोधन मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता संजय सिंह की जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।

विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने राज्यसभा सदस्य सिंह की जमानत याचिका खारिज की।

अदालत के विस्तृत आदेश की अभी प्रतीक्षा है।

इससे पहले बृहस्पतिवार को अदालत ने अपनी कार्यवाही स्थगित कर दी थी और कहा था कि वह सिंह की जमानत याचिका पर 22 दिसंबर को फैसला सुनाएगी।

सिंह की जमानत अर्जी पर बहस के दौरान उनके वकील ने कहा था कि सिंह को रिश्वत देने के बारे में आरोपी से सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा और अन्य गवाहों के बयानों में विरोधाभास हैं।

ईडी ने सिंह के आवेदन का विरोध करते हुए कहा था कि जांच अभी चल रही है और अगर उन्हें जमानत पर रिहा किया गया तो वह जांच में बाधा डाल सकते हैं, सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।

धनशोधन रोकथाम एजेंसी ने सिंह को चार अक्टूबर को गिरफ्तार किया था।

ईडी ने आरोप लगाया है कि सिंह ने अब वापस ली जा चुकी आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे कुछ शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को आर्थिक लाभ हुआ।

सिंह ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है।

भाषा प्रशांत दिलीप

दिलीप


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