दिल्ली आबकारी नीति घोटाला : अदालत ने सीबीआई के आरोपपत्र पर संज्ञान लिया, आरोपियो को समन

दिल्ली आबकारी नीति घोटाला : अदालत ने सीबीआई के आरोपपत्र पर संज्ञान लिया, आरोपियो को समन

दिल्ली आबकारी नीति घोटाला : अदालत ने सीबीआई के आरोपपत्र पर संज्ञान लिया, आरोपियो को समन
Modified Date: December 15, 2022 / 09:18 pm IST
Published Date: December 15, 2022 9:18 pm IST

नयी दिल्ली, 15 दिसंबर (भाषा) कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े एक मामले में सात लोगों के खिलाफ सीबीआई द्वारा दायर आरोपपत्र का यहां की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को संज्ञान लिया और कहा कि आरोपियों के खिलाफ “आगे की कार्रवाई के लिए पर्याप्त आधार” हैं।

आरोपी व्यक्तियों में आम आदमी पार्टी (आप) के संचार प्रभारी विजय नायर, हैदराबाद के व्यवसायी अभिषेक बोइनपल्ली, शराब व्यवसायी समीर महेंद्रू, आबकारी विभाग के पूर्व अधिकारी कुलदीप सिंह व नरेंद्र सिंह और मूथा गौतम तथा अरुण रामचंद्र पिल्लई शामिल हैं।

सभी सात आरोपियों में से नायर और बोइनपल्ली को जांच के दौरान केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा गिरफ्तार किया गया था और बाद में 14 नवंबर को उन्हें जमानत दे दी गई थी। हालांकि, वे कथित घोटाले से संबंधित धनशोधन मामले में जेल में हैं।

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विशेष न्यायाधीश एम. के. नागपाल ने नायर और बोइनपल्ली के खिलाफ तीन जनवरी को पेशी वारंट जारी किया और अन्य पांच को उसी दिन अदालत में पेश होने के लिए समन जारी किया।

न्यायाधीश ने कहा, “आरोपपत्र की सामग्री, दर्ज किए गए गवाहों के बयान और जांच के दौरान एकत्र किए गए मौखिक और दस्तावेजी सबूतों को देखने के बाद इसके द्वारा प्रकट किए गए अपराधों का संज्ञान लिया जाता है और इस मामले में आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार पाए गए हैं।’’

न्यायाधीश ने कहा कि इस आरोपपत्र के माध्यम से उन सभी सात अभियुक्तों पर मुकदमा चलाने की मांग की जा रही है, ऐसे में उन सभी को उपरोक्त अपराधों के लिए मुकदमे का सामना करने के लिए समन जारी करने का निर्देश दिया जाता है।”

भाषा प्रशांत संतोष

संतोष


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