Work From Home Order: भाजपा सरकार ने जारी किया ‘वर्क फ्रॉम होम’ का आदेश.. कर्मचारियों को घर बैठे ही निपटाने होंगे जरूरी काम.. जानें कब तक नहीं जाना होगा दफ्तर..
चरण I 14 अक्टूबर को, चरण II 19 अक्टूबर को और चरण III 11 नवंबर को लागू किया गया था। अब संशोधित कार्यक्रम अधिसूचित होने के साथ, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के एनसीआर जिलों और केंद्रीय संस्थानों की एजेंसियों को अपने प्रवर्तन को तदनुसार समायोजित करने का निर्देश दिया गया है।
Work From Home Order Issued || Image- Indian Infra Report File
- दिल्ली में निजी कार्यालय 50% क्षमता से चलेंगे
- बाकी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम आदेश
- जीआरएपी संशोधन के बाद नई एडवाइजरी लागू
Work From Home Order Issued: दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में CAQM द्वारा GRAP शेड्यूल में बदलाव किये जाने के बाद, दिल्ली सरकार ने शनिवार को निजी कार्यालयों के लिए एक एडवाइजरी जारी किया है। इस एडवायजरी में निजी दफ्तरों में सिर्फ आधे यानी 50% ऑनसाइट कार्यबल क्षमता के साथ काम करने को कहा गया है। जबकि शेष को ‘वर्क फ्रॉम होम’ के निर्देश दिए गये है।
New Delhi work from home order update: 50% फ़ीसदी क्षमता के साथ काम करने के निर्देश
इससे पहले, सरकार ने फरवरी 2026 तक एमसीडी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले सभी कार्यालयों के लिए अलग-अलग समय निर्धारित किया था। एमसीडी के अंतर्गत आने वाले कार्यालय सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक और जीएनसीटीडी के कार्यालय सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक काम करेंगे।
Delhi WFH government guidelines: क्या कहा गया है आदेश में?
Work From Home Order Issued: जीआरएपी उपायों में बदलाव 17 और 19 नवंबर को शीर्ष अदालत में हुई सुनवाई के बाद शुरू हुए। 21 नवंबर के आदेश में कहा गया कि अदालत ने “यह देखा कि आयोग दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता में और गिरावट को रोकने के लिए हितधारकों के साथ परामर्श के आधार पर सक्रिय कार्रवाई कर सकता है।”
आदेश में कहा गया है, “जीआरएपी के कार्यान्वयन के लिए ज़िम्मेदार सभी एजेंसियों को अब जीआरएपी की अनुसूची में किए गए संशोधनों पर ध्यान देना होगा और उन्हें तुरंत लागू करना होगा।”
Delhi work from home latest advisory: क्या है GRAP?
GRAP प्रदूषण नियंत्रण प्रतिबंधों का एक समूह है जो वायु गुणवत्ता के बिगड़ने पर चरणों में लागू होते हैं। दिल्ली पहले से ही GRAP चरण III में है, और अधिकांश प्रदूषण नियंत्रण प्रतिबंध—जिनमें सरकारी और नगर निगम कार्यालयों के लिए अलग-अलग कार्य समय शामिल हैं—पहले ही लागू किए जा चुके हैं। चरण I 14 अक्टूबर को, चरण II 19 अक्टूबर को और चरण III 11 नवंबर को लागू किया गया था। अब संशोधित कार्यक्रम अधिसूचित होने के साथ, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के एनसीआर जिलों और केंद्रीय संस्थानों की एजेंसियों को अपने प्रवर्तन को तदनुसार समायोजित करने का निर्देश दिया गया है।
🚨Delhi govt advises private offices to allow 50% employees to work from home as air quality remains very poor. pic.twitter.com/hIzAGeGQhR
— Indian Infra Report (@Indianinfoguide) November 22, 2025
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