दिल्ली सरकार ने विधवा पेंशन सत्यापन 15 अप्रैल तक पूरा करने के निर्देश दिए

दिल्ली सरकार ने विधवा पेंशन सत्यापन 15 अप्रैल तक पूरा करने के निर्देश दिए

दिल्ली सरकार ने विधवा पेंशन सत्यापन 15 अप्रैल तक पूरा करने के निर्देश दिए
Modified Date: March 31, 2026 / 05:33 pm IST
Published Date: March 31, 2026 5:33 pm IST

नयी दिल्ली, 31 मार्च (भाषा) दिल्ली सरकार ने अपने जिला कार्यालयों को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईजीएनडब्ल्यूपीएस) के लाभार्थियों का सत्यापन 15 अप्रैल तक मोबाइल-आधारित ‘डिजिटल एप्लिकेशन’ का उपयोग करके पूरा करने का निर्देश दिया है।

एक आधिकारिक आदेश में यह जानकारी दी गई।

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सोमवार को जारी आदेश में, सत्यापन की प्रक्रिया को ग्रामीण विकास मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार ‘डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट’ एप के माध्यम से 15 अप्रैल तक पूरा करने को कहा गया है।

आदेश में कहा गया है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के तहत सत्यापन प्रक्रिया शुरू की गई है, ताकि लाभार्थियों का व्यवस्थित और समयबद्ध प्रमाणीकरण सुनिश्चित किया जा सके।

जिला अधिकारियों को इस प्रक्रिया को तय समय सीमा के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया गया है।

‘इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना’ भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लागू की गई एक गैर-अंशदायी पेंशन योजना है।

इसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों की विधवाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।

इस योजना के तहत, 40 से 79 वर्ष की आयु की विधवाओं को 300 रुपये प्रति माह और 80 वर्ष या उससे अधिक आयु की विधवाओं को 500 रुपये प्रति माह की पेंशन प्रदान की जाती है।

भाषा प्रचेता नरेश

नरेश


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