दिल्ली उच्च न्यायालय में पीएफआई नेता को नहीं मिली अंतरिम जमानत

दिल्ली उच्च न्यायालय में पीएफआई नेता को नहीं मिली अंतरिम जमानत

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Modified Date: May 16, 2025 / 05:51 PM IST
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Published Date: May 16, 2025 5:51 pm IST

नयी दिल्ली, 16 मई (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने आतंकवाद के एक मामले में आरोपी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नेता ए एस इस्माइल को चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत देने से मना कर दिया और कहा कि उसकी हालत में सुधार हो रहा है।

न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद और न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर की पीठ ने कहा कि एम्स के मेडिकल बोर्ड की ताजा रिपोर्ट से पता चलता है कि अगर अंतरिम जमानत नहीं दी गई तो उसकी हालत खराब नहीं होगी।

पीठ ने कहा, ‘‘रिकॉर्ड में मौजूद साक्ष्यों से पता चलता है कि अपीलकर्ता (इस्माइल) को उचित उपचार दिया जा रहा है और जेल में रहने के बावजूद उसकी हालत में सुधार हो रहा है। इससे पता चलता है कि अपीलकर्ता को जेल में उचित उपचार दिया जा रहा है।’’

न्यायालय ने 13 मई के अपने आदेश में कहा, ‘‘इसके अलावा, एम्स के मेडिकल बोर्ड की ताजा मेडिकल रिपोर्ट से पता चलता है कि अपीलकर्ता की हालत ऐसी नहीं है कि अगर उसे अंतरिम जमानत नहीं दी गई तो उसकी हालत खराब हो जाएगी, जैसा कि अपीलकर्ता ने प्रार्थना की है।’’

अदालत ने जेल अधिकारियों को डॉक्टरों द्वारा बताए गए उपचार को जारी रखने का निर्देश दिया, जिसमें नियमित फिजियोथेरेपी और इस्माइल के रक्तचाप की निरंतर निगरानी शामिल है। इस्माइल को 22 सितंबर, 2022 को गिरफ्तार किया गया था।

जेल अधिकारियों को कहा गया कि वे उसकी स्थिति की निगरानी के लिए उसे हर महीने एक बार एम्स ले जाएं।

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) के अनुसार, यह मामला पीएफआई के पदाधिकारियों, सदस्यों और कार्यकर्ताओं द्वारा रची गई साजिश से संबंधित है, जो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और दिल्ली सहित भारत के विभिन्न हिस्सों में आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने या करवाने के लिए बैंकिंग चैनलों, हवाला और दान के माध्यम से भारत और विदेश से धन जुटाने या इकट्ठा करने में शामिल थे।

अपीलकर्ता सहित सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद, गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के प्रावधानों के तहत 19 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया, जिसमें पीएफआई भी शामिल था।

भाषा रंजन माधव

माधव

 

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