दिल्ली उच्च न्यायालय ने धोखाधड़ी मामले में ‘दृश्यम 2’ के निर्माता को अंतरिम राहत देने से किया इनकार
दिल्ली उच्च न्यायालय ने धोखाधड़ी मामले में 'दृश्यम 2' के निर्माता को अंतरिम राहत देने से किया इनकार
नयी दिल्ली, सात अगस्त (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को बॉलीवुड फिल्म ‘दृश्यम 2’ के निर्माता कुमार मंगत पाठक के खिलाफ फिल्म के अधिकारों से जुड़े कथित धोखाधड़ी के मामले में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने से इनकार कर दिया।
न्यायमूर्ति नीना कृष्ण बंसल ने यह कहते हुए राहत देने से इनकार कर दिया कि जांच अभी प्रारंभिक चरण में है और याचिकाकर्ता अधिकारियों के साथ सहयोग कर रहा है।
न्यायाधीश ने कहा, ‘‘इस समय हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है।’
पैनोरमा स्टूडियोज इंटरनेशनल लिमिटेड के निदेशक पाठक ने दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा कथित धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के लिए दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की थी।
भाषा रंजन रंजन सुरेश
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