दिल्ली उच्च न्यायालय ने अगस्ता वेस्टलैंड मामले में जेम्स की जमानत याचिकाएं खारिज की

दिल्ली उच्च न्यायालय ने अगस्ता वेस्टलैंड मामले में जेम्स की जमानत याचिकाएं खारिज की

दिल्ली उच्च न्यायालय ने अगस्ता वेस्टलैंड मामले में जेम्स की जमानत याचिकाएं खारिज की
Modified Date: November 29, 2022 / 08:48 pm IST
Published Date: March 11, 2022 1:45 pm IST

नयी दिल्ली, 11 मार्च (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले में कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की जमानत याचिकाएं शुक्रवार को खारिज कर दी।

घोटाले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कर रहा है।

न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने कहा, ‘‘याचिका खारिज की जाती है। अन्य आवेदन में भी यही आदेश दिया जाता है।’’

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गौरतलब है कि 3,600 करोड़ रुपये का कथित घोटाला अगस्ता वेस्टलैंड से 12 वीवीआईपी हेलीकाप्टर की खरीद से संबंधित है।

सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज मामलों में अपनी रिहाई का अनुरोध करते हुए, जेम्स ने कहा था कि जांच के उद्देश्य के लिए उनकी आवश्यकता नहीं है और उन्होंने जांच में सहयोग करने की इच्छा व्यक्त की थी।

याचिकाओं में यह भी कहा गया है कि आरोपी ने कभी भी कानून की प्रक्रिया से बचने की कोशिश नहीं की और उन्हें आगे हिरासत में रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

सीबीआई और ईडी दोनों ने जमानत याचिका का विरोध किया।

जेम्स को दिसंबर 2018 में दुबई से प्रत्यर्पित किया गया था और बाद में दो जांच एजेंसियों द्वारा गिरफ्तार किया गया था।

भाषा

देवेंद्र अनूप

अनूप


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