प्रयागराज, 22 अगस्त (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रामपुर जिले में ‘क्वालिटी बार’ को कथित तौर पर हड़पने के एक आपराधिक मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की जमानत याचिका पर निर्णय सुरक्षित रख लिया है।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति समीर जैन ने बृहस्पतिवार को जमानत याचिका पर निर्णय सुरक्षित रख लिया।
इस मामले के तथ्यों के मुताबिक, राजस्व निरीक्षक अंगराज सिंह ने 2019 में सैयद जफर अली जाफरी, आजम खान की पत्नी तजीन फातिमा, उनके बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
इस प्राथमिकी में आजम खान नामजद नहीं थे, लेकिन पांच साल बाद इस मामले की पुनः जांच के दौरान आजम खान को आरोपी बनाया गया। ‘क्वालिटी बार’ रामपुर के सिविल लाइंस पुलिस थाना अंतर्गत सैद नगर हरदोई पट्टी में स्थित है।
सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता के वकील इमरान उल्ला ने दलील दी कि प्राथमिकी दर्ज कराने में अनुचित विलंब हुआ। प्राथमिकी के मुताबिक, यह घटना 2013 में घटी। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि पांच साल बाद इस मामले में आगे की विवेचना नहीं की जा सकती है।
भाषा राजेंद्र शफीक
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